पैन को आधार से करा लें लिंक, वरना हो जाएगा इनएक्टिव
प्रयागराज ब्यूरो । अभी भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक नही कराया है। उनको पता नही कि इस लापरवाही का कितना बडा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 31 मार्च तक इसे लिंक कराने का मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है।
10,000 रुपए तक की पेनाल्टी
पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक कराने के कई फायदे भी हैं। आपको बता दें कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।ऐसे चेक करें कि आपको पैन लिंक है कि नही- इनकम टैक्स की आफिशियल वेबसाइट पर जाएं।- यहां नीचे की ओर लिंक आधार स्टेटस का आप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा।- अगले पेज पर अपना पैन और आधार नंबर डालकर व्यू आधार लिंक पर स्टेटस पर क्लिक करके स्थित पता करनी होगी।- इतना करने के बाद स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि आधार पैन से लिंक है या नही।ऐसे करें आधार को पैन से लिंक- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।- यहां क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें।- पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें।- पेमेंट के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाने का लिंक सर्च करें।- इसके बाद चालान नंबर या आईटीएनएस 280 में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।- टैक्स अप्लीकेबल इनकम टैक्स चुने।- टाइप आफ पेमेंट में दूसरे रिसीप्ट्स को चुनना होगा।- यहां दो आप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड- दोनों में से कोई भी एक आप्शन चुनना होगा।
- पेमेंट करने के बाद 4 से 5 दिन बाद दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
- पैन और आधार नंबर भरकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।- पेमेंट अपडेट हो जाने पर स्क्रीन पर कंटीन्यू का आप्शन आएगा।- कंटीन्यू पर क्लिक कर आधार कार्ड के अनुसार नाम और माबाइल नंबर को दर्ज करना होगा।जिन लोगों का पैन अभी आधार से लिंक नही हुआ है उनके पास कम समय बचा है। उन्हे यह कदम जल्द उठाना होगा। ऐसा नही करने से भविष्य में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।नितिन मेहरोत्रा, सीए