यह भी जानें

- 22 आरोपियों को पॉक्सो के मामलों में सुनाई गई सजा

-2020 अक्तूबर से लेकर 2021 फरवरी तक के मामलों में मिला इंसाफ

फ्लैग- महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले 35 दरिंदों को मिली सजा

- पीडि़ताओं को इंसाफ दिलाने में आगरा पहले नंबर में और दूसरे नंबर पर

- आरोपियों को सुनाई गई उम्रकैद से लेकर 20 साल तक की सजा, जुर्माना भी लगा

बरेली: बेटियों को इंसाफ दिलाने में अपना शहर बरेली तीसरे नंबर है। पहले नंबर पर आगरा, जबकि दूसरे नंबर पर है। यह हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। एसएसपी ऑफिस से मिले आंकड़ों से मुताबिक बेटियों के साथ रेप करने और उन्हें दहेज हत्या या प्रताडि़त करने वाले 35 आरोपियों को पिछले पांच महीनों में सजा सुनाकर कोर्ट ने पीडि़ताओं को इंसाफ दिया। इनमें आरोपियों को उम्रकैद से लेकर 20 साल की कैद की सजा के साथ ही आरोपियों पर मोटा जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही कोर्ट ने दहेज एक्ट व एसडीपीएस एक्ट के भी कई मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई।

न्याय में नहीं देरी

महिलाओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सरकार के साथ ही कोर्ट भी सख्त हो गई हैं। रेप, गैंगरेप, पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिंल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल अफेंसेस), शादी का झांसा देकर शोषण करना व अन्य महिला संबंधी अपराधों के मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं पॉक्सो से जुड़े मामलों के लिए कई फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं। इसके चलते अक्तूबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक जिले की कोर्ट ने ऐसे 35 आरोपियों को सजा सुनाकर पीडि़ताओं को न्याय दिलाया। इनमें दहेज उत्पीड़ व एनडीपीएस एक्ट के भी मामले शामिल हैं।

यह मिली सजा

महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने निष्पक्षता से सुनावाई करते हुए उम्रकैद से लेकर 20-20 साल तक की सश्रम सुनाने के साथ उन पर जुर्माना भी लगाया है। इनमें पॉक्सो के 22 मामलों में सजा सुनाई गई। छेड़छाड़ के मामलों में भमौरा के मुकेश, कैंट के धमर्ेंद्र, कैंट के महेश कश्यप और शाही के राजिद को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाने के साथ ही चार हजार से दस हजार तक का उन पर जुर्माना लगाया। वहीं दहेज एक्ट व गैरइरादतन हत्या के एक मामले में सीबीगंज के संदीप को आठ साल सात महीनों के सजा सुनाने के साथ ही उस पर 15 हजार का जुर्माना लगाया। इसके अलावा फतेहगंज पश्चिमी के सोनू, आंवला के अमन मौर्य, देवरनियां के सुरेश और सीबीगंज के सोमपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

इनको हुई सजा

सीबीगंज के मुजक्किल, भमौरा के असफाक अहमद, फतेरगंज पश्चिमी के सोनू, आंवला के अमन मौर्य, इज्जतनगर के सोनू, शेरगढ़ के अविनाश, देवरनियां के सुरेश, भोजीपुरा के यशपाल, देवरनियां के जमील अहमद, आंवला के सूरजपाल व अजय पाल, मीरगंज के इरशाद, कैंट के अशोक उर्फ मूलचंद, सीबीगंज के सोमपाल, सीबीगंज के संदीप, हाफिजगंज के रिजवान-इमरान, शीशगढ़ के अमित सिंह, विशारतगंज के वीरपाल, सुभाषनगर के प्रेमशंकर, शाही के शाहिद, इज्जतनगर के भूरे खां, इज्जतनगर के राकेश, आंवला के हसमत, कैंट के रविंद्र, बारादरी के विपिन कुमार, भुता के सतीश कुमार शर्मा और सुनील कुमार शर्मा, कैंट के महेश कश्यप, विशारतगंज के ओमप्रकाश, इज्जतनगर के रमन, फतेहगंज पश्चिमी के सोमपाल, कैंट के धर्मेद्र, भमौरा के मुकेश, कैंट के सुनील और सोनू और कोतवाली के रोहित को कोर्ट ने सजा सुनाई।

Posted By: Inextlive