-2009 में महिला ने अपने बहनोई के साथ मिलकर पति को जहर देकर की थी हत्या

BAREILLY : बेटे की गवाही ने पिता की हत्यारोपी मां को उम्रभर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। फ्राइडे को अपर सेशन जज-3 सुनील कुमार वर्मा ने पति की हत्या के जुर्म में पत्‌नी व उसके बहनोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारदात की रिपोर्ट सुभाषनगर के सिठौरा इलाके में रहने वाले मृतक मनोज की मां सावित्री देवी ने दर्ज कराई थी.


12 वर्ष के बेटे की गवाही बनी आधार

दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि मनोज की शादी 2001 में दीक्षा निवासी सैदपुर कुर्मियान थाना बिथरी चैनपुर के साथ हुई थी। बहू दिशा के संबंध उसके बहनोई रविन्द्र निवासी बदायूं से हो गए थे। 19/20 नवंबर 2009 की रात को मनोज घर में मृत अवस्था में मिला था। पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर आया। इस बीच मृतक की पत्‌नी दीक्षा अपने बहनोई रविन्द्र के साथ बतौर पत्‌नी रहने लगी। कई माह बाद दो मई 2010 को मृतक की मां की शिकायत पर मामले की रिपोर्ट थाने पर दर्ज हुई। मृतक मनोज के 12 वर्षीय बेटे शिवम ने कोर्ट में गवाही दी कि मां पिता जी के साथ झगड़ा करती थीं। वारदात वाली रात मां ने मौसा रविन्द्र के साथ मिलकर जबरन शराब पिलाई, जिसमें जहर मिला दिया। सरकारी वकील ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने चश्मदीद शिवम के बयान को महत्वपूर्ण व विश्वसनीय मानते हुए हत्या के जुर्म में दीक्षा व रविन्द्र को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी रकम मृतक के पुत्र शिवम को मिलेगी।

Posted By: Inextlive