बरेली: सड़क पर थूका तो देना होगा जुर्माना
- थूकने पर 100 रुपए समेत 33 कृत्य करने पर लगाया जाएगा अर्थदण्ड
- 21 जून को होनी है नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक BAREILLY : सार्वजनिक स्थान पर थूकना भारी पड़ सकता है। नगर निगम थूकने समेत 33 कृत्यों पर अर्थदण्ड लगाने की तैयारी में है। आगामी 21 जून को होने वाली नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक में मुहर लगते ही अर्थदण्ड की नई व्यस्वथा लागू कर दी जाएगी। बता दें कि नगर निगम ने पब्लिक से 28 सितम्बर 2017 को आपत्तियां आमंत्रित की थी, जिसमें प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर नगर निगम ने कर दिया है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद बॉयलॉज के नियमों का अंतिम प्रकाशन नगर निगम ने कर दिया है। बस बोर्ड बैठक में मुहर लगनी बाकी है।नगर आयुक्त ने प्रस्ताव जल्द देने को कहा
अर्थदण्ड के अलावा थर्सडे तक आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव आ गये थे। इनमें डेयरियों को शहर से बाहर किये जाने और पार्षदों को एक-एक सफाई कर्मचारी दिए जाने संबंधी कई मामले शामिल हैं। बोर्ड बैठक नजदीक होने के बाद भी अभी तक प्रस्ताव बहुत कम आये हैं। जिसे लेकर नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव ने सभी सभासदों से प्रस्ताव देने की बात फोन पर की। क्योंकि, बोर्ड बैठक होने से 96 घंटे पहले प्रस्ताव आ जाने चाहिए।
कृत्य - अर्थदण्ड रु। प्रतिदिनआवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर - 200दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर - 1000रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर - 2000होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर - 2500
औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर - 5000हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आईसक्रीम शॉप ओनर आदि द्वारा खुले में कचरा डालने पर - 500डेयरी मालिकों द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों व नाला, नाली में फेंकना - 2000निजी ट्रैक्टर द्वारा बजरी, कचरा, मलबा सड़कों पर बिखेरने पर - 2500सरकारी भवनों, चौराहों पर पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखने पर - 2500रोड कट करने और नाली तोड़ने की दशा में - 1000 रुपए और मरम्मत चार्ज
सीवरेज का कनेक्शन न लेकर गंदगी नाले, नाली में बहाने पर - 2000व्यवसाय स्थल पर ढक्कनदार कूड़ेदान नहीं रखने पर - 500सड़क पर बैठकर बाइक, साइकिल रिपेयर करने वालों पर - 1000मीट की दुकानों पर सामने जानवरों की हड्डिया, मलबा फेंकने पर - 1000आम रास्ता पर पालतू जानवरों से गंदगी फैलवाने पर - 2000सड़क पर खुले या टेंट लगाकर मांस, मछली पकाने व गंदी फैलाने पर - 1000
सार्वजनिक स्थान, सड़क के किनारे सब्जियां बेच कर गंदगी फैलाने पर - 100सैलून वालों द्वारा रास्ते पर बाल डालने पर - 500सड़क पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री बेचने पर - 5000फुटपाथ पर भोजनालय, ढाबा चलाकर गंदगी करने पर - 2000प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर द्वारा सड़क पर गंदगी करने पर - 5000सड़क पर गाडि़यों की धुलाई करने वालों पर - 1000 रुपए और पानी कनेक्शन काटने का चार्जविभिन्न चिकित्सालय द्वारा बॉयो मेडिकल वेस्ट फैलाने पर - 5000खुले में शौच करने पर - 500व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबिन न रखने पर - पहली बार 100 और दोबारा पाए जाने पर 500सार्वजनिक स्थल सड़क पर थूकने पर - 100सार्वजनिक स्थल और सड़क किनारे पेशाब करने पर - 100मानक रहित पॉलीथिन में कूड़ा रखने पर - 500सड़क पटरी, सार्वजनिक भूमि में जेनरेटर रखने पर - 5 केवी तक 1000 और 5 केवी से ऊपर 3000कूड़ा जलाने पर- राष्ट्रीय हरित न्यायालय द्वारा निर्धारित है। बिजली के पोल, डिवाइडर पर पोस्टर और वॉल पेंटिंग करने पर - 5000 नगर निगम की बोर्ड बैठक 21 जून को प्रस्तावित है। जिसमें लोगों से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। एक प्रस्ताव अर्थदण्ड को लेकर भी है। कृत्य के हिसाब से अर्थदण्ड निर्धारित किया गया है।राजेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त