- आरटीओ में सिर्फ नई नंबर प्लेट लगी न होने पर बंद हुए गाड़ी संबंधी काम

- पुरानी नंबर प्लेट वाली गाडि़यों का ट्रांसफर, रिन्यूअल, फिटनेस, नेशनल, अस्थाई, स्पेशल परमिट आदि का काम कर दिया बंद

- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

GORAKHPUR: शासन ने सभी तरह के टू व्हीकल, फोर व्हीकल और अन्य सभी तरह के व्हीकल्स के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। जिन व्हीकल पर यह नंबर प्लेट नहीं होगा उसका ट्रंासफर, रिन्यूअल, फिटनेस, नेशनल, स्थाई, स्पेशल परमिट आदि कार्य नहीं हो पाएंगे। सोमवार से आरटीओ कार्यालय व्यवस्था लागू करते हुए बिना नंबर प्लेट वाली गाडि़यों के सभी काम बंद कर दिए गए। यह नंबर प्लेट गाडि़यों के शोरूम अथवा परिवहन विभाग की वेबसाइट bookmyhsrp.com/index.aspx पर ऑनलाइन बुकिंग से हासिल की जा सकती है। इसके लिए विभाग ने फीस निर्धारित कर दी है।

आदेश को लागू कराने के लिए आरटीओ सख्त

सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश को लागू कराने के लिए गोरखपुर आरटीओ सख्त हो गया है। बीते शुक्रवार से ही बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के फिटनेस, ट्रांसफर, अड्रेस चेंज, रजिस्ट्रेशन बुक पर हाईपोथिकेशन का निस्तारण, नेशनल, स्पेशल, अस्थाई परमिट, परमिट का रिन्यूअल आदि काम रोक दिया है। जिससे लाखों पुराने व्हीकल्स ओनर्स की चिंता बढ़ गई है। अब वे नई नंबर प्लेट लगवाने के लिए लग गए हैं।

इन पर लगी रोक

- वाहनों का फिटनेस

- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति

- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का रिन्युअल

- वाहन का स्वामित्व अंतरण

- पता परिवर्तन

- रजिस्ट्रेशन बुक पर हाईपोथिकेशन का निस्तारण

- वाहनों का अनापत्ति प्रमाण पत्र

- वाहनों के नेशनल परिमट

- वाहनों के स्पेशल परमिट

- वाहनों के अस्थाई परमिट

- वाहनों के परमिट का रिन्युअल

- वाहनों परमिट की द्वितीय प्रति

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ऐसे करें आवेदन

- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वेबसाइट bookmyhsrp.com पर जाना होगा

- वेबसाइट खुलने पर निजी और सार्वजनिक वाहन में से एक विकल्प चुनना होगा।

- इसके बाद वाहन के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि का विकल्प खुलेगा, इसमें एक विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद वाहन की श्रेणी खुलेगी जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी ऑटो, भारी वाहन में से किसी एक का चुनाव करना होगा।

- फिर दूसरा विकल्प खुलेगा, जिसमें वाहन की कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी।

- अगला क्लिक करने पर राज्य का विकल्प आएगा, इसे भरने पर डीलर्स के विकल्प दिखने लगेंगे।

- डीलर का चुनाव करने के बाद वाहन संबंधी जानकारी भरनी होगी। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, इंजन नंबर, चेचिस नंबर, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर के बारे में बताना होगा।

- इसके बाद एक और विंडो खुलेगा, जिसमें वाहन मालिक का नाम, पता और दूसरी जानकारी भरनी होगी।

- वाहन की आरसी और आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा, इसके बाद ओटीपी जनरेट होगा।

- फिर बुकिंग के टाइम और डेट का ऑप्शन दिखेगा लास्ट में पेमेंट की प्रक्रिया का ऑप्शन आएगा।

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रजिस्ट्रेशन डेट का डेडलाइन

- 1 अप्रैल 2005 से पहले आदेश जारी होने की डेट से 4 महीने के अंदर

- 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 आदेश जारी होने से 6 महीने के अंदर

- 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 आदेश जारी होने से 8 महीने के अंदर

- 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 आदेश जारी होने से 10 महीने के अंदर

-टू व्हीलर की फीस--390

-फोर व्हीलर की फीस-600

नए आदेश के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट सभी व्हीकल्स पर लगाना अनिवार्य है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के आरटीओ में वाहन संबंधित कार्य पर रोक लगा दी गई है।

श्याम लाल, एआरटीओ

Posted By: Inextlive