चुनाव प्रचार पर आयोग की निगाहें टेढ़ी-
-निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का करना होगा पालन, तोड़ने पर होगी कार्रवाई
-महापौर, पार्षद, अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जारी किए गए कई नए निर्देश kanpur@inext.co.in KANPUR : निकाय चुनाव के मौसम में हर प्रत्याशी अपने ऊपर वोटों की 'बारिश' कराना चाहता है, ताकि उसकी जीत की 'नैया' नगर निगम तक पहुंच जाए। अब हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार पर अपना पूरा जोर लगा रहा है। ऐसे में उम्मीदवारों पर निर्वाचन आयोग की निगाह टेढ़ी हो गई हैं। इसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने आचार संहिता तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। वाहन की परमीशन के लिए लगी लाइनचुनाव प्रचार में वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रत्याशियों ने वाहनों की परमीशन के लिए प्रत्याशी आरओ के सामने लाइन लगा रहे हैं। महापौर को प्रचार के लिए भ् तो पार्षद को प्रचार के लिए ख् वाहनों की ही परमिशन है। इसके अलावा कोई भी वाहन पकड़ा जाता है तो प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
----------------- इन नियमों का करना होगा पालन -प्रत्याशी के प्रचार में धार्मिक भावनाओं या पारस्परिक घृणा उत्पन्न न हो। -धार्मिक स्थल या उनके वाहनों को प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।- जिस भी उम्मीदवार के लिए वाहन की परमीशन होगी, उसके अलावा कोई अन्य उम्मीदवार उसे यूज नहीं कर सकता है।
-राजनैतिक इस्तेमाल और जुलूस के लिए किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं को यूज नहीं कर सकते हैं। -वीडियो रथ, लाउडस्पीकर के लिए परमिशन लेना अनिवार्य है। -प्रत्याशी सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक स्थल पर झंडे, बैनर और होर्डिग आदि का प्रयोग नहीं कर सकता है। -प्लास्टिक सामग्री से बनी प्रचार सामग्री का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। -कोई भी प्रत्याशी वोटिंग से ब्8 घंटे पहले सिनेमा, टीवी या रेडियो के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकेगा। ------------------ प्रचार के लिए वाहनों का प्रयोग पद वाहनों की संख्या महापौर भ् पार्षद ख् ----------------- जुलूस के लिए वाहनों का प्रयोग पद वाहनों की संख्या महापौर क्भ् पार्षद भ् --------------------आचार संहिता का पालन हर हाल में कराया जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों को तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी।
-सुरेंद्र सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम, कानपुर नगर।