सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ में महिला के प्लॉट पर आगजनी के मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट गुरुवार को अपना डिसिजन सुना सकती है. मुकदमे में अभियोजन के 18 और बचाव पक्ष के तीन गवाहों की गवाही कराई गई थी.

कानपुर (ब्यूरो)। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ में महिला के प्लॉट पर आगजनी के मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट गुरुवार को अपना डिसिजन सुना सकती है। मुकदमे में अभियोजन के 18 और बचाव पक्ष के तीन गवाहों की गवाही कराई गई थी। अन्य साक्ष्य भी अदालत में रखे गए थे। महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में विधायक को लाकर पुलिस गुरुवार सुबह कोर्ट में पेश करेगी।

8 नवंबर 2022 को दर्ज
डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि सात नवंबर 2022 की शाम पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। इसी दौरान रिजवान, इरफान और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। आग से पूरी गृहस्थी जल गई थी। पुलिस ने विवेचना में शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो। एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना को भी केस में अभियुक्त बनाया था।
18 गवाह किए गए पेश
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ ट्रायल पूरा हो चुका है। गुरुवार को अदालत इन पांचों के खिलाफ फैसला सुना सकती है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्र ने बताया कि इस मुकदमे में अभियोजन ने 18 गवाह पेश किए थे। पुलिस ने आगजनी के मुकदमे में तीन चार्जशीट लगाई थी। पहली चार्जशीट में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के नाम थे। दूसरी और तीसरी चार्जशीट में अन्य आरोपियों के नाम थे।

एडीशनल डीसीपी हरीशचंद्र ने बताया कि देर रात तक इरफान के कानपुर आने की तलबी नहीं मिल पाई थी , जिस वजह से वीडियो कॉंफेसिंग कराए जाने की संभावना है। तीन इंस्पेक्टर समेत 100 पुलिसकर्मियों तैनात किया गया है।

Posted By: Inextlive