- 13 अप्रैल 2010 में किदवईनगर क्षेत्र में हुई थी सनसनीखेज वारदात, मुजरिम को उम्र कैद की सजा kanpur@inext.co.in

KANPUR : सन् 2010 में किदवई नगर में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में घर में दूध देने आने वाले हत्यारा साबित हुआ। एडीजे अनिरुद्ध कुमार तिवारी ने उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने का दंड दिया है।

यह मामला 13 अप्रैल 2010 का है। अभियोजन के मुताबिक किदवई नगर के संजयवन इलाके के निवासी शांतिशरण अग्रवाल दोपहर 2 बजे जब घर पहुंचे तो हॉल में मां इमरती देवी का खून से लथपथ शव पड़ा देखा, और अंदर गए तो दूसरे कमरों में 58 वर्षीय पत्नी पुष्पा और पुत्री रूचि की लाश पड़ी थी।

शक जाहिर किया था

शांति शरण ने किदवई नगर थाने में दर्ज कराई एफआईआर में सलीम चट्टे वाले के नौकर सुनील कुमार उर्फ सुशील पर हत्या करने का शक जाहिर किया। सुनील सात साल से दूध देने आता था। पुलिस ने ने जब सुनील को पकड़ कर पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल के पास खाली पड़े एक मकान से चापड़ बरामद किया जबकि चापड़ का हत्था घटनास्थल पर ही मिल गया। कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को परखने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे सजा दी।

Posted By: Inextlive