Meerut: बुधवार को पश्चिम यूपी सब एरिया मुख्यालय के जीओसी मेजर जनरल वीके यादव ने कहा कि ए-1 लैंड पर केवल फौज का अधिकार है. जिस एक्ट की दुहाई तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासन दे रहा है छावनी अधिनियिम की उस धारा 258 2 का लेना-देना छावनी बोर्ड के अधीन आने वाली भूमि पर है न कि ए-1 लैंड पर. सब एरिया कमांडर ने कहा कि छावनी में कभी भी बैरियर दीवार या गेट लगाने की कार्रवाई फौज ने की उससे पहले हर बार प्रशासन को सूचित किया.


तब क्यों नहीं की जनहित की बात -17 अप्रैल, 2013 की मीटिंग में तत्कालीन एसएसपी और डीएम नवदीप रिणवा को बताया था कि सुरक्षा कारणों से आर्मी क्या करने जा रही है।  - 1 जुलाई, 2013 को हुई सीएमएलसी में डीएम प्रतिनिधि एडीएम सिटी ने बयान दिया कि आर्मी जो भी कर रही है, ठीक है ओर प्रशासन साथ है।-15 अक्टूबर की बैठक में डीएम के प्रतिनिधि एडीएम सिटी व अन्य अधिकारियों ने हमारी योजनाओं पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की।- आठ जनवरी, 2014 को डीएम-एसएसपी दफ्तर में मिले थे। तब भी विरोध दर्ज नहीं किया।- अपनी योजनाओं के बारे में सांसद और विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल को भी बताया था।- भूसामंडी और खटकाना गेट दोनों मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। प्रशासन हाईकोर्ट से बड़े नहीं है। - माल रोड समेत  कैंट की सड़कों पर बढ़ता बोझ प्रशासन की नाकामी है।
- कैंट में जो भी कार्रवाई हो रही है, वह मुख्यालय के निर्देशों के आधार पर ही हो रही है।- स्कूली बच्चों, उनके अभिभावकों, बसों आदि के लिए भूसा मंडी के पास बना गेट खुला रखा जाएगा।

Posted By: Inextlive