हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पलटा फैसला, सरकार और बीएड धारकों को राहत

-डीएलएड धारकों को नहीं किया जाएगा भर्ती में शामिल

-कोर्ट ने नियमावली के मुताबिक सरकार की प्रक्रिया को माना सही

नैनीताल : हाई कोर्ट ने सूबे में 1200 सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार और बीएड होल्डर्स को बड़ी राहत मिली है, लेकिन डीएलएड धारकों को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इन सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और आदेश दिया था कि भर्ती प्रक्रिया में न्डीएलएड धारकों को भी शामिल कर दोबारा से विज्ञप्ति जारी की जाए। मुख्य न्यायमूर्ति केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति बीके बिष्ट की खंडपीठ ने आदेश पलटते हुए भर्ती पर लगी रोक हटा दी है।

डीएलएड धारकों को झटका

गुरुवार को राज्य सरकार और बीएड धारकों की विशेष अपील पर सुनावाई हुई। सरकार ने खंडपीठ में तर्क रखा कि डीएलएड धारकों ने राज्य के बाहर से डिप्लोमा लिया है, जबकि राज्य में लागू नियमावली के अनुसार डीएलएड धारी को अपने जिले के डायट से ही प्रशिक्षण लेना है। इसके अलावा सरकार का मुख्य तर्क था कि याचियों ने उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली को चुनौती नहीं दी है। इसके तहत संबंधित अभ्यर्थियों को उसी जिले का होना चाहिए। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अभी तक राज्य में 46 बार विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। इसमें डीएलएड और बीटीसी धारकों को शामिल किया था, लेकिन याचियों ने उन पर आवेदन नहीं किया। डीएलएड के 663 अभ्यर्थियों को समायोजित कर नियुक्ति दी थी। वर्तमान में 17 सौ पद रिक्त चल रहे हैं। यह भी बताया गया कि एनसीईटी ने मार्च 2016 तक बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षा सेवा के लिए योग्य करार दिया है। खंडपीठ ने विपक्षी यानि डीएलएड धारियों को नियमावली को चुनौती देने और योग्यता सिद्ध करने के लिए उचित फोरम में जाने का रास्ता सुझाया है।

-कब क्या हुआ--

-17 फरवरी को राज्य सरकार ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी की विज्ञप्ति

=17 मार्च को डीएलएड धारकों ने विज्ञप्ति पर हाई कोर्ट में डाली याचिका

=19 मार्च को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अंतरिम आदेश में डीएलएड धारकों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का दिया आदेश

=13 अप्रैल को सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, नई विज्ञप्ति जारी करने का दिया आदेश

=20 जून को सरकार और बीएड धारकों की विशेष अपील पर डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर लगाई रोक, चयन प्रक्रिया भी रोक

=14 जुलाई डबल बेंच में 6 बार सुनवाई के बाद आया फैसला

Posted By: Inextlive