नई दिल्ली (पीटीआई)। कोरोना वायरस संकट और लाॅकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को रेल यात्रा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी की है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केवल वैसे ही लोगों को जर्नी की परमीशन दी जाएगी जिनका टिकट कंफर्म होगा। इसके अलावा जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ई -टिकट की पुष्टि के साथ स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा।


कोचों में हैंड सैनेटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा

रेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी यात्रियों को स्टेशनों और कोचों में हैंड सैनेटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने और यात्रा करते समय यात्रियों को सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किए गए हैं। 25 मार्च के लाॅकडाउन के बाद पहली बार जब लॉकडाउन शुरू हुआ, विभिन्न गंतव्यों के लिए कुल 15 ट्रेनें मंगलवार को नई दिल्ली से रवाना होंगी, जिसके लिए सोमवार से बुकिंग शुरू हुई।

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