आपको बता दें कि बजरिया इलाके में किला रोड पर हनुमान जी का एक मंदिर है। मंदिर का कुछ हिस्सा अतिक्रमण में आता है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद नगर पालिका ने मंदिर के पुजारी और इसके ट्रस्ट के बजाय पवनपुत्र के नाम ही शुक्रवार को नोटिस चस्पा कर दिया। ठीक भी है बंदे तो आजकल सुनते नहीं हैं भगवान ही शायद सुन लें।

Notice to Lord Hanuman

नोटिस में भगवान हनुमान को संबोधित करते हुए कहा गया है कि आपने सड़क पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है। इससे आम लोगों को परेशानी होती है। दुर्घटना का भी खतरा है। आपसे पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, जो आपने नहीं हटाया। नोटिस में आगे कहा गया है कि हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए थे, जो आपने नहीं माने। आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा भी चल रहा है। इस बीच मामले को तूल पकड़ता देख मुख्य नगर पालिका अधिकारी आरएस छारी ने कहा है कि यह नोटिस गलती से जारी हुआ है। इसे जल्द हटवा लिया जाएगा।

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