-आ‌र्म्स एक्ट में किया गया है बदलाव, तीसरा शस्त्र लाइसेंस करना होगा सरेंडर, 1 साल का दिया गया टाइम

-सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में सरेंडर कर सकेंगे, शस्त्र लाइसेंस ऑनलाइन कराने को 29 जून तक का वक्त

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KANPUR : अब शहर में कोई भी 'रजनीकांत' नहीं बन सकेगा। सीधी बात करें तो एक शख्स दो से ज्यादा शस्त्र नहीं रख सकेगा। अभी तक कोई भी व्यक्ति 3 शस्त्र लाइसेंस अपनी सुरक्षा के लिए ले सकता था। लेकिन आ‌र्म्स (अमेंडमेंटट) एक्ट-2019 में बदलाव के बाद सिर्फ 2 शस्त्र लाइसेंस ही रखने की छूट होगी। जिसके पास तीसरा शस्त्र है, उसे अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा। इसके लिए 1 साल तक का वक्त दिया गया है। आ‌र्म्स एक्ट में ये बदलाव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कानपुर में 2,500 से ज्यादा लोगों को अब 3 में से 1 शस्त्र को सरेंडर करना ही होगा।

बेहद आसान प्रॉसेस

सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता के मुताबिक सरेंडर करने के लिए बेहद आसान प्रक्रिया को अपनाया गया है। जिसके पास 3 शस्त्र हैं, उनमें से एक शस्त्र सरेंडर करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में आकर एक अप्लीकेशन देकर शस्त्र सरेंडर कर सकेगा। इसकी पूरी कार्यवाही सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस से ही कर दी जाएगी।

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यूआईएन लेने का लास्ट चांस

अभी तक ऐसे शस्त्र लाइसेंस होल्डर्स ने यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएनन) नहीं लिया है। उनको भी लास्ट चांस दिया गया है। 29 जून 2020 तक उन्हें लाइसेंस को एनडीएएल एलिस पोर्टल पर अपलोड कराना होगा। तय डेट में ऑनलाइन नहीं कराया तो शस्त्र अवैध घोषित कर दिया जाएगा और आ‌र्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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1,000 शस्त्र लाइसेंस पेंडिंग

कलेक्ट्रेट में अवैध शस्त्र लाइसेंस का भंडाफोड़ होने के बाद एक भी नया शस्त्र लाइसेंस किसी को जारी नहीं किया गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अभी तक 1,000 से ज्यादा नए आवेदन पेंडिंग हैं।

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सिटी में मौजूद लाइसेंसी शस्त्र

-27,378 टोटल शस्त्र लाइसेंस होल्डर

-16,453 रिवॉल्वर व पिस्टल होल्डर हैं

-6,976 लोग राइफल रखते हैं

-3,949 के पास सिंगल व डबल बैरल बंदूक है

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आ‌र्म्स एक्ट में बदलाव के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। 3 में से 1 शस्त्र को सरेंडर करना ही होगा। वहीं यूआईएन नंबर भी 29 जून तक लेना होगा।

-हिमांशु गुप्ता, प्रभारी अधिकारी शस्त्र व सिटी मजिस्ट्रेट।