डिटेल्स का करेक्शन

अगर आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता , फोटो और सिग्नेचर से जुड़ी हुई गलतियां है तो ये आसानी से ठीक हो जाएंगी। इसके लिए बस आपको ऑनलाइन फॉर्म में दी गई गाइडलाइन को ठीक से पढ़ना होगा और उसी हिसाब से स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

इस साइट पर करें लॉगइन

पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैन कार्ड करेक्शन की साइट जाएं। https://tin.tin.nsdl.com/pan/correction.html पर लॉगइन करें। इसके बाद इमसें अपना पैन कार्ड नंबर डाले। फिर अपने से जुड़ी किसी गलत जानकारी को ऑनलाइन फॉर्म भर कर ठीक कर सकते हैं।

बॉक्स में टिक मार्क

पैन कार्ड में जिस जगह पर करेक्शन करना हो उस जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में बने बॉक्स में टिक मार्क लगाना जरूर होता है। टिक मार्क को लगाने के बाद जानकारी अपडेट हो जाएगी।

ऑनलाइन पेमेंट करना

करेक्शन के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपको 107 रुपए (टैक्स सहित) का पेमेंट करना होगा। यह पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के द्वारा भी किया जा सकता है।

इस पते पर भेजें

फीस का पेमेंट करने के बाद आपको एक नॉलेजमेंट फॉर्म ऑनलाइन मिलेगा। उसे प्रिंट आउट पर कलर फोटो (वाइट बैकग्राउंड) लगाकर साइन करें। फिर दो अपने से जुड़े खास डॉक्युमेंट्स को इनकम टैक्स पैन सर्विस युनिट, 5 वां फ्लोर, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341, सर्वे नंबर  997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे-16 पते पर भेज दें।

ये डाक्यूमेंट जरूरी

पैन कार्ड के लिए दसवीं का सर्टिफिकेट, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोन बिल, बैंक पासबुक, बिजली/पानी का बिल, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर सटिर्फिकेट आदि लगाए जा सकते हैं।

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