- एक दिसंबर से जीएसटी व्यवस्था में नया नियम हुआ लागू

- लापरवाही पर व्यापारियों-कारोबारियों को उठाना पड़ेगा नुकसान

आगरा: यदि आपको भी वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने में लापरवाही या ढि़लाई करने की आदत है, तो सावधान हो जाएं। आपकी यह आदत अब आपको भारी पड़ सकती है। जीएसटी के नए नियमों के मुताबिक अब दो या इससे अधिक बार जीएसटीआर थ्रीबी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर कारोबारी एक दिसंबर से ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे।

ब्लाक हो जाएगा ई-वे बिल

दरअसल एक दिसंबर से ई-वे बिल का नया नियम लागू होने जा रहा है, जो पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों और कारोबारियों पर लागू होगा। इसके मुताबिक यदि इस साल अक्टूबर तक दो या अधिक बार उन्होंने जीएसटीआर थ्रीबी रिटर्न दाखिल नहीं किया होगा, तो उनका ई-वे बिल मंगलवार से ब्लाक हो जाएगा।

पहले ही दी थी चेतावनी

सीए सौरभ अग्रवाल ने बताया कि सरकार पहले ही व्यापारियों और कारोबारियों को इस नए नियम की जानकारी दे चुकी है। इसलिए उन्हें 30 नवंबर तक अपने रिटर्न दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए थे।

ऐसे कर पाएंगे दोबारा शुरू

सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि ई-वे बिल ब्लाक होने पर कारोबारियों को पहले अपना बकाया रिटर्न दाखिल करना होगा, बकाया टैक्स भुगतान के बाद ही वह ई-वे बिल दोबारा से जारी कर पाएंगे। या फिर उन्हें 50 हजार से कम के बिल बनाकर अपने माल को कई बिल बनाकर भेजना होगा।