प्रयागराज (ब्‍यूरो)। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की नयी कार्यकारिणी के चयन के लिए सभी तैयारियों को मंगलवार की देर रात तक अंतिम रूप दे दिया गया। करीब 12 हजार अधिवक्ता वोटर्स को मतदान करने का मौका मिलेगा। रात में ही बूथ बनाने से लेकर पूरी प्रक्रिया को सीसीटीवी के दायरे में कवर करने के लिए सब कुछ सेट कर दिया गया। चुनाव समिति के सदस्य मतदान से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे थे तो प्रत्याशी लास्ट ऑवर्स में कन्वेसिंग में कोई कसर नहीं छोडऩा चाहते थे। वे वन टु वन कन्वेसिंग में जुटे रहे। मतदान बुधवार की सुबह 10 बजे शुरू हो जायेगा और शाम पांच तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। कुल 28 पदों के लिए इस बार 206 प्रत्याशी हैं। इनके भाग्य का फैसला करीब 12 हजार अधिवक्ता मतदाता करेंगे।

28 सदस्यीय कार्यकारिणी है हाई कोर्ट बार की
206 प्रत्याशियों ने किया है विभिन्न पदों के लिए नामांकन
12 हजार अधिवक्ताओं के पास है वोटिंग का राइट

मतपत्र से डाले जाएंगे वोट
मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता वीएम जैदी ने मतदान की पूर्व संध्या पर प्रेस रिलीज जारी करके तैयारियों का डिटेल शेयर किया। उन्होंने बताया है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सम्पादित कराये जाने की तैयारी कर ली गयी है। अधिवक्ताओं को वोट डालने के बाद कोर्ट का ड्रेस पहनना होगा और साथ में अपनी आईडी भी रखनी होगी। ऐसे लोगों को ही वोट डालने की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने बताया कि मतदाता अल्फावेट तथा सीरियल नंबर के अनुसार ही गेट चुनकर मतदान स्थल की ओर प्रवेश कर पाएंगे। पिछले वर्ष की भांति इस साल भी मतपत्र पद्धति अपनाई गई है।

आईडी दिखाने पर मिलेगा मतपत्र
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाने के बाद ही मतपत्र दिया जाएगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि मतदाता जिसे मत देना चाहते हैं, उस उम्मीदवार के नाम के आगे बने गोले (सर्किल) में सही का निशान लगाएं।
मतदाता मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर बिल्कुल नहीं करेंगे
मतपत्र पर उन्हें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी लिखने की भी अनुमति नहीं है
संलग्न मतपत्रों को एक साथ ही रखें एवं अलग-अलग न करें।
मतपत्र को बिना मोड़े मतपेटियों में सीधे डालें।
किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर मत स्वत: ही निरस्त हो जाएगा।
मतदान स्थल पर पहुंचने के लिए गेट संख्या-3, 3ए, 4 एवं 5 नियत किए गए हैं।
बाहर जाने के लिए पुराने महाधिवक्ता कार्यालय (एस्केलेटर की ओर) से रास्ता रहेगा।

मतदाताओं के लिए जरूरी निर्देश
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी पहचान-पत्र साथ लेकर आना भी अनिवार्य होगा।
बिना यूनिफार्म व पहचान-पत्र मतदान स्थल के भीतर प्रवेश व मतदान नहीं करने दिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि मतदान स्थल पर किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार भी प्रतिबंधित है।
हाई कोर्ट परिसर से 500 मीटर की दूरी में चारों तरफ किसी भी प्रकार का कैंप, तंबू नहीं लगाया जा सकेगा।
कानपुर रोड पर पानी की टंकी चौराहे से लेकर राजकीय मुद्रणालय चौराहे तक चुनाव संबंधित हैंडबिल, पैम्फलेट, डायरी, पेन इत्यादि द्वारा प्रचार-प्रसार पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान स्थल पर किसी भी अधिवक्ता सदस्य को गड़बड़ी करते हुए पकड़े जाने पर उसकी सदस्यता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अलावा एडवोकेट रोल व पंजीकरण निरस्त कराने की भी कार्यवाही की जाएगी।
मतदान स्थल पर मोबाइल बंद रखने के लिए भी कहा गया है।

हमारी तरफ से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों और मतदाताओं के लिए गाइड लाइन निर्धारित कर दी गयी है। इसका उल्लंघन करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। सभी अधिवक्ताओं से अपेक्षा है कि वे शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें।
वीएम जैदी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद