-राजकीय महाविद्यालयों के यूजी-पीजी शिक्षकों को मिलेगा लाभ

-शासन ने पुराने शासनादेश को निरस्त कर जारी किया नया

ALLAHABAD: स्टेट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बगैर अवकाश स्वीकृत हुए समर वैकेशन में काम करने वाले शिक्षकों के लिए उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसका लाभ प्रदेशभर के शिक्षकों को मिलेगा। शासन ने उस शासनादेश को भी निरस्त कर दिया है। जिसमें उपार्जित अवकाश स्वीकृत किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। यह आदेश यूजी और पीजी दोनों कॉलेजेस पर लागू होगा।

2008 में आया था आदेश

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं, चुनावी कार्य समेत अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यो में लगाई जाती है। इन कार्यो में शिक्षकों की ड्यूटी समर वैकेशन में भी लगाई जाती है। लेकिन 2008 में आए एक शासनादेश के बाद शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में काम के बदले कोई उपार्जित अवकाश नहीं दिया जाता था। इसका शिक्षकों की प्रतिनिधि यूनियन की ओर से कई बार विरोध भी किया गया।

समर वैकेशन में काम का मिलेगा लाभ

वहीं अब गवर्नमेंट ने समर वैकेशन में भी काम करने वाले ऐसे शिक्षकों को उपार्जित अवकाश देने का फैसला किया है। इस बाबत आदेश भी जारी किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय के शिक्षा निदेशक प्रो। अखिलेश कुमार की ओर से सभी राजकीय महाविद्यालयों को जारी पत्र में कहा गया है कि 29 जुलाई 2008 के शासनादेश में उपार्जित अवकाश को समाप्त किया जाना न केवल अनुचित था, बल्कि नियम विरुद्ध भी है। ऐसे में इस शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है।

15 दिन पहले भेजें सूचना

अखिलेश कुमार की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आगे से समर वैकेशन में केवल औचित्यपूर्ण परिस्थितियों में ही प्राध्यापकों को न्यूनतम समयावधि के लिए रोका जा सकता है। यही नहीं इसकी सूचना 15 दिन पहले निदेशालय को भेजकर अनुमोदन भी प्राप्त करना होगा। इसके बाद नियमानुसार देय उपार्जित अवकाश का आगणन करके निदेशालय को विवरण उपलब्ध करवाया जाए। कहा गया है कि किसी भी दशा में अपने स्तर से यह अवकाश न स्वीकृत किया जाए और न ही उसे सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाए।

ऐसे करना होगा कैलकुलेट

आदेश में उपार्जित अवकाश को कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसे भी दर्शाया गया है। कहा गया है कि तीस दिन गुणे ग्रीष्मावकाश में कार्य के लिए रोके गए दिनों की संख्या भागे कुल घोषित वैकेशन के आधार पर जितने दिन आएगा, उतने दिन ही उस शिक्षक को उस वर्ष ग्रीष्मावकाश में कार्य करने की एवज में उपार्जित अवकाश स्वीकृत होगा।