प्रयागराज (ब्‍यूरो)। हाथ में लाठी। बात बहुत मामूली है। मगर हाथ में लाठी थाने और कचहरी का चक्कर कटवा सकती है। ये हैरान करने वाली बात है, मगर समझ लीजिए, जिले में धारा 144 लागू है। धारा 144 के तहत कानूनन तमाम पाबंदियां लगा दी जाती हैं ताकि जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे और आपात स्थिति में पुलिस खुद अपने स्तर पर कार्रवाई कर दे। फिलहाल, जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और धारा 144 बीस अप्रैल तक लागू रहेगी।

इन कार्यों पर लगा है प्रतिबंध
1- बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार का आयोजन, जुलूस, शोभा यात्रा, अनशन, धरना, प्रदर्शन और चक्काजाम नहीं किया जा सकता है।
2- लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक या किसी प्रकार का घातक अस्त्र या आग्नेय शस्त्र लेकर सार्वजनिक रूप से नहीं जाया जा सकता है। हालांकि दिव्यांग, वृद्ध और सिक्ख समुदाय के लोगों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
3- उत्तेजक भाषण नहीं दिया जा सकेगा। जिससे जनभावना आहत हो।
4- सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं जिससे शांति भंग हो।
5- तनाव पैदा करने वाला आडियो या वीडियो न प्रसारित करें।
6- किसी भी निजी या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुचाएं।
7- किसी निजी या व्यवसायिक प्रतिष्ठान को जबरन बंद नहीं कराया जा सकता।
8- कोई दुकानदार गन पाउडर, गंधक, पोटाश, पटाखा नहीं बेंच सकेगा।
9- लाउड स्पीकर और डीजे का इस्तेमाल बगैर अनुमति के प्रतिबंधित।
10. चायनीज मांझा नहीं बेचा जा सकेगा।
11- पांच से अधिक लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते।
12. सड़क पर धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध
13. सामान्य व्यक्ति नहीं उड़ा सकते ड्रोन।
14. क्षमता से अधिक सवारी नाव पर नहीं बैठाई जा सकेगी। लाइफ जैकेट जरुरी रहेगा।
15. अवैध मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक।
16. बोतल में पेट्रोल या डीजल नहीं लिया जा सकता।
17. कोई प्रत्याशी बगैर अनुमति के राजनीतिक सभा का आयोजन नहीं करेगा।
18. किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी की आलोचना पर प्रतिबंध।
19. प्रत्याशी के आवास पर धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध।

पुलिस ऐसे करेगी कार्रवाई
धारा 144 के तहत पुलिस शंाति भंग के आरोप में चालान कर सकती है। इसके बाद नोटिस जारी कर आरोपित को थाने बुलाया जाएगा। विवेचना के उपरांत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। इसके बाद आरोपित को अपनी जमानत करानी होगी। जमानत नहीं कराने पर आरोपित के खिलाफ कोर्ट एनबीडब्ल्यू जारी कर सकती है।

तीन बार लागू हो चुकी धारा 144
साल में यह तीसरा मौका है जब धारा 144 लागू की गई है। पिछले वर्ष होली और दशहरा के मौके पर धारा 144 लागू की गई थी। और अब 24 मार्च से 20 अप्रैल तक धारा 144 लागू है।