-प्रदेश के सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर को जारी हुए निर्देश

>BAREILLY:

वाणिज्यक कर विभाग से रजिस्टर्ड व्यापारियों को दुकान के बाहर अब टिन नंबर लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में वाणिज्यक कर कमिश्नर यूपी मुकेश कुमार मेश्राम ने निर्देश दिया है। उन्होंने प्रदेश के समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर को लेटर जारी किया है, ताकि इस व्यवस्था तत्काल लागू किया जा सके।

व्यापारियों को दी गइर् जानकारी

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन सीके पटेल ने बताया कि 2 जून को इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है। इस बात से सभी रजिस्टर्ड व्यापारियों को सूचित कर कर दिया गया है। रजिस्टर्ड व्यापारी अपना टिन नंबर शॉप अथवा अपने शोरूम पर डिस्प्ले पर चस्पा करना होगा। टिन नंबर ऐसी जगह चस्पा होना चाहिए जहां से कस्टमर को भी दिखाई दे। ऐसा नहीं होने पर जांच के दौरान अनरजिस्टर्ड मानते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए व्यापारियों को जून तक का समय दिया गया है।

नोएडा की तर्ज पर यहां भी

इस तरह की व्यवस्था नोएडा में शुरू की गयी है। जहां पर विभाग को अच्छा रिजल्ट मिला है। जिसे देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में भी यह व्यवस्था लागू की गयी है। जोन के सभी मंडल कार्यालयों के व्यापारी संगठनों, वाणिज्यक कर मंडलों के सौजन्य व सहयोग से ए-4 साइज के फार्मेट में डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा।