-100 से ज्यादा हॉस्पिटल्स ने नहीं दिया बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का ब्योरा

-नियम बनाने के बाद निगम भी भूला, जनवरी बीतने के बावजूद कार्रवाई शुरू नहीं

BAREILLY: शहर के हॉस्पिटल्स व नर्सिग होम से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के प्रॉपर डिस्पोजल के नगर निगम के दावे खोखले साबित हो रहे। निगम के जिम्मेदार बायो वेस्ट डिस्पोजल पर बनाए गए अपने नए नियम को कड़ाई से लागू कराने में ही फिसड्डी रहे। शहरी सीमा के अंदर 100 से ज्यादा हॉस्पिटल्स व नर्सिग होम्स ने निगम को अपने यहां से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल का ब्योरा व एजेंसी का नाम नहीं दिया है। न ही ऐसे हॉस्पिटल्स व नर्सिग होम्स के साल 2015-16 के लाइसेंस रिन्युअल ही हो सकें हैं। ऐसे में निगम को पता ही नहीं कि न हॉस्पिटल्स से निकलने वाला खतरनाक बायो मेडिकल कचरा शहर में कहां और कैसे डंप किया जा रहा।

फॉर्म में जोड़ा नया कॉलम

सॉलिड कचरे के साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शहर के बायो मेडिकल कचरे के प्रॉपर डिस्पोजल पर निगम को निर्देश दिए और रिपोर्ट तलब की। ऐसे में निगम ने शहर के सभी निजी हॉस्पिटल्स का लाइसेंस रिन्युअल कराने को एक नया फॉर्म बनाया। जिसमें बायो मेडिकल वेस्ट का कॉलम जोड़ा गया। इस कॉलम में हॉस्पिटल संचालक को अपने बायो मेडिकल कचरे की मात्रा, इसका डिस्पोज करने वाली एजेंसी का नाम व पता और बिल की रसीद का ब्योरा देना है। जिससे तय हो सके कि शहर के हॉस्पिटल्स बायो मेडिकल कचरा खुले में न फेंके।

संचालन पर भी सवाल

हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्रेशन सीएमओ ऑफिस से होता है। लेकिन हर साल लाइसेंस रिन्युअल के लिए हॉस्पिटल्स को निगम को 5000 रुपए की फीस जमा करनी होती है। लाइसेंस रिन्युअल के बाद ही हॉस्पिटल का संचालन हो सकता है। लेकिन निगम के आंकड़ों के मुताबिक करीब 347 हॉस्पिटल्स में से 242 ने ही अपने बायो मेडिकल कचरे का ब्योरा देकर लाइसेंस रिन्युअल कराया है। बाकी 100 से ज्यादा हॉस्पिटल्स ने जनवरी तक न बायो मेडिकल कचरे के डिस्पोजल का ब्योरा दिया है, न ही लाइसेंस रिन्युअल कराया है। ऐसे हॉस्पिटल्स का संचालन भी नियमानुसार वैध नहीं।

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कई हॉस्पिटल्स ने अब तक बायो मेडिकल कचरे के डिस्पोजल की जानकारी नहीं दी है। उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। ऐसे हॉस्पिटल्स को नोटिस भेजी जाएगी। बिना ब्योरा हॉस्पिटल्स के लाइसेंस रिन्युअल नहीं होंगे।

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उत्तम कुमार वर्मा, एनवॉयरमेंट इंजीनियर