- पत्नी के अकांउट में जमा रुपए को बेनामी आय मान कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है कार्रवाई

BAREILLY:

गाजीपुर में भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिन माताओं और बहनों के अकाउंट में ढाई लाख रुपए जमा होते हैं, उसके बारे में वह पूछने तक नहीं जाएंगे। पीएम मोदी इस बारे में पूछे या न पूछें, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर पूछ सकता है। जी हां, पत्‍‌नी के अकाउंट में जमा धनराशि को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी पति का पैसा मान कर जुर्माना और टैक्स लगा सकते हैं।

बेनामी इनकम पर कार्रवाई

इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक, पत्‍‌नी यदि कोई काम नहीं करती है, तो अकाउंट में जमा धनराशि को डिपार्टमेंट बेनामी इनकम मान कर पति के अकाउंट से जोड़ कर देखेगा। ऐसी स्थिति में पति-पत्‍‌नी के अकाउंट में जमा धनराशि ढाई लाख से अधिक होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगा सकता है। निर्धारित टैक्स के स्लैब से दोनों अकाउंट में जमा धनराशि जितना होगा रिलेटेड व्यक्ति पर उस हिसाब से टैक्स लगेगा। साक्ष्य छिपाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 279 ए के तहत 50 से 200 परसेंट तक जुर्माना लग सकता है। ऐसे में, यह जरूरी है कि पति-पत्‍‌नी के अकाउंट में जमा धनराशि का रिकॉर्ड अच्छे से रखे।

स्त्री धन होने पर बच सकते हैं

इनकम टैक्स एक्सपर्ट की मानें तो स्त्री धन होने पर टैक्स के दायरे से बचा जा सकता है। जैसे, पत्‍‌नी के अकाउंट में मायके, किसी कार्यक्रम या वह कोई काम करती है, चौका बर्तन करती है, ट्यूशन पढ़ाती है। इस सिचुएशन में ही आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के सवालों से बच सकते हैं। करेंट अकाउंट में साढ़े 12 लाख होने पर भी आपके खिलाफ नोटिस जारी हो सकता है।

टैक्स का नियम

- 2.50 से 5 लाख पर 10 परसेंट।

- 5 से 10 लाख पर 20 परसेंट।

- 10 प्लस 30 परसेंट।

- 3 परसेंट सेस जितना टैक्स निकलेगा उस पर।

पत्‍‌नी के काम नहीं करने की स्थिति में उसके अकाउंट में जमा पैसे को बेनामी इनकम मानते हुए हसबैंड के अकाउंट से जोड़कर टैक्स लगाया जा सकता है।

एडवोकेट प्रवीण कुमार, इनकम टैक्स कंसल्टेंट व एक्स पे्रसीडेंट

पत्‍‌नी कोई काम करती है तो टैक्स से बचा जा सकता है। उसके अकाउंट को में जमा धनराशि को अधिकारी स्त्रीधन मान सकते हैं।

एडवोकेट अनूप कपूर, इनकम टैक्स कंसल्टेंट

यह प्रूफ हो सके कि अकाउंट में जमा पैसा पत्‍‌नी के ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। साक्ष्य छिपाने पर कानून में 50 से 200 परसेंट जुर्माना का प्रावधान है।

सीए विनय