- कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया 22,707 रुपए का जुर्माना

- अपने खिलाफ फैसला सुन, चेक लेकर कोर्ट पहुंची कंपनी

<- कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी पर लगाया ख्ख्,707 रुपए का जुर्माना

- अपने खिलाफ फैसला सुन, चेक लेकर कोर्ट पहुंची कंपनी

BAREILLY:

BAREILLY:

एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर स्थायी लोक अदालत ने ख्ख्,707 रुपए का जुर्माना लगाया है। एक महीने के अंदर पीडि़त पक्ष को जुर्माने का पैसा न देने पर इंश्योरेंस कंपनी को सात परसेंट के हिसाब से इंट्रेस्ट भी देने होंगे। यह मामला बहेड़ी तालपुरा के रहने वाले अताउर्रहमान का है। इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी ले रखी थी। जो क्0 जुलाई ख्0क्फ् से 9 जुलाई ख्0क्भ् के लिए बीमित था।

कंपनी ने नहीं दिया क्लेम का पैसा

अताउर्रहमान ने जो पॉलिसी ले रखी थी उसमें दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी विकलांगता, आंशिक विकलांगता, गंभीर बीमारियां सहित अन्य रिस्क कवर था। पॉलिसी मेच्योरिटी से पहले ही अताउर का रोड एक्सीडेंट में बाया हाथ टूट गया। तथा कोहनी में भी डिस्लोकेशन की भी समस्या रही। लेकिन इन सबसे बाद भी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम का पैसा देना मुनासिब नहीं समझा। क्लेम देने के नाम पर इंश्योरेंस कंपनी कोई न कोई बहाना करती रही। थक हार कर पीडि़त अताउर्रहमान ने शहर के स्थायी लोक अदालत में कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया।

जजमेंट के बाद सौंपा चेक चेक

केस की सुनवाई के बाद स्थायी लोक अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया तो, इंश्योरेंस कंपनी के अक्ल ठिकाने आ गए। कोर्ट के सीनियर सदस्य सीपी आरोड़ा ने बताया कि फैसले के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी ने स्थायी लोक अदालत में ख्ख्,707 रुपए का चेक जमा कर दिया है। पीडि़त को इस संबंध में इंफॉर्मेशन दे दी गयी है। पीडि़त के आने के बाद चेक सौंप दिया जाएगा।