- प्रस्तावित आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रशासन ने लगाई अनन्तिम मुहर

- सभी पदों के कुल 114 आपत्तियों में से क्षेत्र पंचायत की 3 आपत्तियां हुई स्वीकार

- लिपिकीय त्रुटि की वजह से गलत प्रिंट हुए तीनों पदों को किया गया संशोधित

BAREILLY:

आखिरकार क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के अनन्तिम आरक्षण पर डीएम गौरव दयाल ने मुहर लगा दी। सीडीओ, डीपीआरओ और डीएम की संयुक्त मीटिंग में जिला पंचायत सदस्य और पंचायत के प्रमुख पदों में कोई दमदार आपत्ति न मिलने की वजह से उन्हें निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के आरक्षण में प्राप्त 3 आपत्तियों का निस्तारण किया गया। बता दें कि 4 सितंबर को प्रस्तावित आरक्षण जिले के सभी 16 ब्लॉकों में चस्पा कर दी गई थी। इसके बाद 6 से 10 सितंबर तक लोगों से आपत्तियां मांगी गई थी। जिस पर प्रशासन ने मुहर लगाने के बाद संबंधित आरक्षण की सूची को शासन को प्रेषित कर दिया गया है।

114 में 113 हुई निरस्त

डीपीआरओ टीसी पांडेय ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जारी 3 पदों के प्रस्तावित आरक्षण पर 114 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए 47 आपत्ति, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए सर्वाधिक 63 और क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए सबसे कम मात्र 4 आपत्तियां प्राप्त हुई थी। इन आपत्तियों पर गहनता से निस्तारण प्रक्रिया संपन्न करने के बाद केवल क्षेत्र पंचायत की तीन आपत्तियां स्वीकार हुई। वहीं, अन्य 113 आपत्तियों को निरस्त कर दिया गया है।

चस्पा होगी प्रस्तावित सूची

आपत्तिकर्ताओं की ओर से अधिकारियों पर दबाव बनाना, मनौती करना व अन्य सभी विधियां अपनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों ने मिलकर आखिरकार प्रस्तावित सूची को ही अनंतिम सूची घोषित कर उस पर मुहर लगा दी है। संबंधित संशोधन को शासन को प्रेषित कर दिया है। डीपीआरओ टीसी पांडेय ने बताया कि मंडे को संशोधित अनन्तिम आरक्षण सूची जिले के सभी ब्लॉकों में चस्पा कर दी जाएगी। बता दें कि संडे को निस्तारण की सूचना के पाने के लिए आपत्तिकर्ता विभाग के चक्कर लगाते रहे।

क्षेत्र पंचायत की 3 आपत्तियां स्वीकार्य

अधिकारियों के मुताबिक लिपिकीय त्रुटि की वजह से क्षेत्र पंचायत की 3 आपत्तियों सही पाई गई। इसमें से बिथरी चैनपुर में नियमानुसार 16 पद एससी को मिलने थे। जबकि 17 आरक्षित हो गए थे। जिसमें सुधार कर 16 पद एससी को दे दिए गए हैं। वहीं, वॉर्ड संख्या 99 एससी में आरक्षित हो गया था। आपत्ति के निस्तारण के दौरान वॉर्ड 99 को एससी आरक्षण से हटाकर वार्ड संख्या 40 को एससी के खाते में आरक्षित किया गया है। वहीं, भदपुरा ब्लॉक में नियमानुसार 27 पद महिलाओं को मिलने थे। लेकिन तकनीकी खामी की वजह से 29 पद प्रिंट हो गए। जिसमें सुधार के बाद 27 पद कर दिए गए हैं।

क्यों की गई निरस्त

क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद - इसके 15 पद हैं। जिस पर 4 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अधिकारियों के मुताबिक आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में साक्ष्य के अभाव एवं अभिलेखों के परीक्षण में सही साबित न होने पर निरस्त कर दी गई।

जिला पंचायत सदस्य - इसके 60 पद हैं। जिसमें से विभाग को 47 आपत्ति प्राप्त हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि आपत्तिकर्ता की ओर से प्राप्त साक्ष्यों का मिलान कार्यालय के अभिलेखों से किया गया। प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद आपत्तियां नियमानुसार न होने के कारण निरस्त कर दी गई हैं।

क्षेत्र पंचायत सदस्य - इसके 1467 पद हैं। जिसमें से 63 पर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्तियों का निस्तारण विभागीय अभिलेखों से किया गया। अनन्तिम आरक्षण से भी परीक्षण किया गया, लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान प्राप्त 63 आपत्तियों में से 60 निरस्त और 3 में सुधार किया गया है।