-यूपी कैबिनेट के फैसले में टू-व्हीलर पर पिलियोन को भी पहनना होगा हेलमेट

-वर्ष 2016 में करीब 10 हजार लोगों का हेलमेट न पहनने पर हुआ चालान

>BAREILLY: यूपी कैबिनेट ने भले ही टू-व्हीलर पर पिलियोन (बाइक पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति) को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया हो लेकिन बरेली में हाल यह है कि यहां तो बाइक चलाने वाले भी हेलमेट नहीं पहनते हैं। जबकि टै्रफिक पुलिस समय-समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई भी करती है लेकिन लोग हेलमेट पहनने से गुरेज करते हैं। वर्ष 2016 में बरेली में करीब 10 हजार लोगों के हेलमेट न पहनने के चालान काटे गए हैं।

रूरल एरिया में हालात खराब

बरेली में सिटी एरिया में ट्रैफिक पुलिस के डर से कुछ लोग तो हेलमेट पहन लेते हैं लेकिन रूरल एरिया में हालात काफी खराब हैं। रूरल एरिया में ज्यादातर लोग हेलमेट पहनते ही नहीं हैं। यही वजह है कि जब रूरल एरिया के लोग यदि सिटी में आते हैं तो फिर वे ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है। हेलमेट न पहनने वालों में खाकी भी बहुत ज्यादा आगे है। कई लोग कैप पहनने के चक्कर में हेलमेट ही नहीं लगाते हैं। सिटी के मेन चौराहों पर तो ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाती है लेकिन सिटी की अंदरूनी सड़कों पर अभियान भी नहीं चलता है। इसके चलते भी लोगों में हेलमेट पहनने का कोई डर ही नहीं हाेता है।

बिना हेलमेट काटे गए चालान

जनवरी-1334, फरवरी-1626, मार्च-2038, अप्रैल-2130, मई-1531

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रूल्स ब्रेक करने पर जुर्माने

ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर पुलिस शमन शुल्क वसूलती है। हर नियम तोड़ने के लिए एमवी एक्ट के तहत निर्धारित धनराशि तय की गई है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा सोशल साइट्स पर लोगों को इस बारे में जानकारी दी जा रही है। ताकि वे रूल ब्रेक करें तो शमन शुल्क चुकाएं न कि डर के चलते पुलिसकर्मियों को सुविधा शुल्क देकर छूट जाएं।

कितना लगता है जुर्माने

-किसी दूसरे व्यक्ति को अपना व्हीकल देने और चलाने की अनुमति देने पर 700 रुपए का जुर्माना

-बिना नंबर प्लेट या फिर गलत नंबर प्लेट से व्हीकल चलाने पर पहली बार में 100 रुपए और दूसरी बार में 300 रुपए का जुर्माना

-मेंटली व फिजिकली अनफिट द्वारा व्हीकल चलाने पर पहली बार में 200 और दूसरी बार में 300 रुपए का जुर्माना

-दूसरे व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर पहली बार में 100 रुपए और दूसरी बार में 200 रुपए जुर्माना

-पब्लिक प्लेस पर अन रजिस्टर्ड व्हीकल चलाने पर पहली बार में 1000 रुपए और दूसरी बार में 2000 रुपए का जुर्माना