-शस्त्र लाइसेंस और डीएल के लिए आई मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी
-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डेली पहुंच रहे दर्जन भर लोग
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आप शस्त्र लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आपके लिए आई टेस्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके बगैर आपको शस्त्र लाइसेंस नहीं मिलेगा। वहीं परिवहन विभाग ने भी हादसों पर रोक लगाने के लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के बाद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूवल के लिए भी आई टेस्ट सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। इसके चलते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुबह से ही आई टेस्ट कराने वालों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। यह लाइन ओपीडी के समय तक लगी रहती है।
शस्त्र लाइसेंस आवेदकों की लग रही लाइन
कई वर्षो से बंद शस्त्र लाइसेंस ओपन होते ही इस बार बड़ी मात्रा में शस्त्र लाइसेंस के फॉर्म बिके। अब फॉर्म जमा होने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन इसके लिए प्रशासन की तरफ से प्रोफार्मा पर आवेदक की आई टेस्ट रिपोर्ट ली जा रही है, जिसमें आई साइड 6/18 तक होने पर आवेदन कर सकता है। आई साइड नम्बर इसके आगे होने पर फॉर्म जमा ही नहीं किया जाएगा, या फिर आवेदन जमा होने के बाद निरस्त हो जाएगा। आई टेस्ट के साथ हॉस्पिटल में उनकी कलर ब्लाइंडनेस भी जांचा जा रहा है। इसके बाद ही शस्त्र लाइसेंस आवेदक को आई टेस्ट का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आई सर्टिफिकेट लेने के बाद ही लोग शस्त्र लाइसेंस के लिए फॉर्म जमा कर पा रहे हैं।
डीएल रिन्यूवल के लिए अनिवार्य
परिवहन विभाग ने हैवी लाइसेंस के रिन्यूवल के लिए आई टेस्ट सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। इसके लिए विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि जो भी हैवी लाइसेंस धारक 40 वर्ष से अधिक आयु का है और लाइसेंस रिन्यूवल कराने आता है तो उसका आई सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। ज्ञात हो यह व्यवस्था एमवी एक्ट में पहले से थी लेकिन इसको फॉलो कराने में लापरवाही हो रही थी, लेकिन अब इसको सख्ती से फॉलो कराया जा रहा है।
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एमवी एक्ट में 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का आई टेस्ट सर्टिफिकेट लिए जाने का नियम है, लेकिन पहले इस पर गौर नहीं किया जाता था। अब इस पर सख्ती कर दी गई है। बगैर आई टेस्ट सर्टिफिकेट के बग लाइसेंस रिन्यूवल नहीं होगा।
आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन
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डीएल रिन्यूवल के लिए आरटीओ ऑफिस गया था वहां पर बताया गया कि पहले आई टेस्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद ही डीएल रिन्यूवल हो होगा। इसके लिए अब आई टेस्ट कराने के लिए आया हूं।
जगत गंगवार
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शस्त्र लाइसेंस के लिए आई टेस्ट के लिए और कलर ब्लांडनेस दोनों ही टेस्ट से गुजरना पड़ा। इससे पहले फॉर्म को जमा करना से ही इनकार कर दिया। अब तो शस्त्र लाइसेंस के लिए फॉर्म तब ही जमा होगा जब आई टेस्ट सर्टिफिकेट साथ में होगा।
विकास