- ओवरलोड पकड़े जाने पर करीब 56 लाख का लगाया जुर्माना

- अब सिस्टम पकड़ रहा ओवरलोड, कंज्यूमर बढ़वा लें लोड

GORAKHPUR: बिजली निगम के ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम के कम्प्यूटर ने ऐसे 13 हजार कंज्यूमर्स के घरों व दुकानों में ओवरलोड को पकड़कर करीब 76 लाख रुपए का जुर्माना किया जाए। अब इन कंज्यूमर्स को पता चला है कि वे स्वीकृत विद्युत भार से ज्यादा विद्युत भार का इस्तेमाल करेंगे तो बिलिंग सिस्टम उन्हें पकड़कर बख्शने वाला नहीं है। बिजली बिल अधिक आने पर कंज्यूमर्स ने बिजली निगम से संपर्क किया। तब यह मामला खुल कर सामने आया कि वे ओवरलोड करते हुए ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम के कम्प्यूटर के माध्यम से पकड़े जा चुके हैं।

भार बढ़ाने के लिए किया निर्देशित

सिस्टम ऐसे कंज्यूमर्स बिल में दोगुना फिक्स चार्ज की पेनाल्टी चार्ज कर रहा है। पावर कारपोरेशन ने स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स के भार को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब बिजली निगम अतिरिक्त भार इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। हालांकि नियम यह भी है कि जिस भी कनेक्शन पर लगातार तीन महीने तक अतिरिक्त भार इस्तेमाल करने का मामला सामने आए। ऐसे कनेक्शनों का भार बढ़ाकर उसका पैसा बिजली बिल में चार्ज कर दिया जाए।

एक किलोवॉट ावले 990 कंज्यूमर्स

नगरीय वितरण खंड द्वितीय के एक्सईएन का कहना है कि 15 जुलाई के बाद ऐसे कंज्यूमर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। सबसे खास बात यह है कि खंड में बीपीएल श्रेणी के एक किलोवाट भार वाले 990 कंज्यूमर ऐसे है जो स्वीकृत भार से दो से तीन किलोवाट अधिक भार इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके बिल में पेनाल्टी तो चार्ज हो रही है लेकिन प्रति यूनिट बिजली बिन बीपीएल श्रेणी की दर से ही बन रहा है। इन सभी के कनेक्शन अब सामान्य श्रेणी में कर दिए जाए। ताकि उनसे बिजली बिल की वसूली सामान्य कंज्यूमर्स की तरह हो जाए।

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नगरीय वितरण खंडों में अधिक विद्युत भार इस्तेमाल

वितरण खंड अधिक भार इस्तेमाल वाले कनेक्शन पेनाल्टी

खंड प्रथम 700 4.21 लाख

खंड द्वितीय 4000 24.00 लाख

खंड तृतीय 2500 15.00 लाख

खंड चतुर्थ 5500 33.00लाख

पेनाल्टी से बचने के लिए कंज्यूमर बढ़वा ले लोड

अभियंताओं का कहना है कि कंज्यूमर पेनाल्टी से बचने के लिए लोड बढ़ा ले। यदि वे लोड बढ़वाकर इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा। यदि कोई कंज्यूमर दो किलोवाट के कनेक्शन के कनेक्शन पर चार किलोवाट लोड इस्तेमाल करता है तो उसे आठ किलोवाट का फिक्स चार्ज पेनाल्टी के तौर पर देना पड़ेगा। यदि वह चार किलोवाट का लोड स्वीकृत कराता है तो उसे चार किलोवाट का ही फिक्स चार्ज देना पड़ेगा।

स्वीकृत विद्युत भार से अधिक विद्युत भार इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स के भार बढ़ाने की कार्रवाई बहुत जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए पावर कारपोरेशन का दिशा-निर्देश आया है। सभी एक्सईएन को इसके संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह कंज्यूमर अपनी मुश्किल बढ़ाने के साथ ही निगम के वितरण सिस्टम पर भी भार बढ़ा रहे हैं।

ई.यूसी वर्मा, एसई शहर