गोरखपुर (ब्यूरो).बनाए गए सख्त रूल

1. ई-रिक्शा वाहन के आगे पीछे स्पष्ट रूप से नम्बर अंकित हो।

2. रजिस्ट्रेशन के साथ मोबाइल नम्बर लिंक कराया जाए।

3. वाहन में 01 ड्राइवर के साथ 04 सवारी बैठाएं।

4. गति कम होने के कारण वाहन हमेशा बायीं लेन में चलाएं।

5. ई-रिक्शा के सामने वाले शीशे पर अंदर की तरफ़ चालक का नाम व मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित हो।

6. वाहन को चौराहों के 50 मीटर पहले या बाद में सवारी बैठाएं यां उतारें।

7. अंधेरा होने पर वाहन चलाते समय बैटरी बचाने हेतु लाइट नहीं जलाते, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। लिहाजा लाइट जलाएं।

8. ई-रिक्शा का परमिट 03 वर्ष के लिये वैध होता है ।

9. हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाहन में लगा होना चाहिए तथा वाहन के स्ट्रक्चर पर वाहन नंबर लिखा होना चाहिए।

दो दिन डीएल के लिए लगेगा कैंप

आयुक्त सभागार में आयोजित मीटिंग में अपर आयुक्त (प्रशासन), आरटीओ अनिता सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉ। महेन्द्र पाल सिंह, अपर नगर आयुक्त, क्षेत्राधिकारी यातायात जेपी सिंह, एआरटीओ बीके सिंह, निरीक्षक यातायात मनोज कुमार एवं अन्य ई-रिक्शा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान बताया गया कि 16-15 अगस्त को वाहन के रेजिस्ट्रेशन पेपर एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स बनाने के लिये विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिससे अधिक से अधिक ई रिक्शॉ चालक पहुंचकर इसका लाभ उठाएं।