- सिटी की सड़कों पर ठेले खुमचे पर बिकने वाले खाद्य पदार्थो को फूड लाइसेंस जारी करने से पहले जारी किया जाएगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट

GORAKHPUR:

शहर की सड़कों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ को लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पूरी तरह से गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अब फूल लाइसेंस लेने वाले आवेदकों की पहले ट्रेनिंग कराएगा। उसके बाद ही उसे सर्टिफिकेट जारी करेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें अहम बदलाव करने जा रहा है। इसको लेकर आवश्यक गाइड लाइंस जारी कर दिया गया है।

फूड लाइसेंस लेने के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य

बता दें, सिटी की सड़कों पर जबरदस्त ठेले खुमचे वालों ने दुकानें सजा रखी हैं। इन दुकानों पर हर वर्ग की जबरदस्त भीड़ भी होती है। ऐसे में खाद्य पदार्थो का इस्तेमाल करने वाले लोगों के सेहत के प्रति संजीदा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इन ठेले खुमचे वाले फूड सेफ्टी लाइसेंस को जारी करने से पहले ट्रेनिंग कराने का निर्देश जारी किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग, कैटरिंग, स्टोरेज, पैक्ड फूड और रिटेल में कारोबार करने वाले खाद्य विक्रेताओं को इसके दायरे में लाया गया है। फूड लाइसेंस लेने के लिए ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।

सिटी में फूड लाइसेंस है बेहद कम

खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभी तक लगभग एक हजार बड़े खाद्य कारोबारियों और लगभग आठ हजार छोटे खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस जारी किया है। जबकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंड‌र्ड्स अॅथारिटी ऑफ इंडिया भी फूड लाइसेंस जारी करती है। पैक्ड फूड पर एफएसएसएआई की मुहर लगाना अनिवार्य है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की माने तो फूड लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें स्ट्रीट फूड वेंडर्स को भी शामिल किया गया है।

ऑनलाइन दी जाएगी ट्रेनिंग

मिली जानकारी के मुताबिक, 3 स्पेशल कैटेगरीज के अलावा एसएनएफ रिसोर्सेज ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यह न्यूट्रीशियन बेस्ड ट्रेनिंग होगी। इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस कैटेगिरी में स्कूलों, ऑफिसेज आदि में वेलनेस एक्सपर्ट्स तैनात किए जाएंगे।

तीन कैटेगरी में होगी ट्रेनिंग

- बेसिक - स्ट्रीट फूड वेंडरिंग, कैटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टशन, रिटेल एंड डिस्ट्रिब्यूशन

- एडवांस - कैटरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल एंड डिस्ट्रिब्यूशन

- स्पेशल- दूध से बने उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग, मीट एंड पोल्ट्री, मछली, सीफूड, पैक्ड फूड, बेकरी और तेल

वर्जन

सड़कों पर ठेले वालों को लाइसेंस जारी किया जाता है। बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है।

पीएन सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट