- 137 चिन्हित, कार्रवाई की लटक रही तलवार
- सिटी से लगाए आसपास एरिया में चल रही अवैध मेडिकल स्टोर की दुकान
- एक लाइसेंस पर कई दुकान चलाए जाने के मामले में ड्रग्स डिपार्टमेंट करेगा कार्रवाई
GORAKHPUR: गोरखपुर में बड़ी तादाद में अवैध मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं। यहां से लाखों की फर्जी दवाओं का काला खेल चल रहा है। एक ड्रग्स लाइसेंस पर दो या तीन दुकानें चलाई जा रही हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ड्रग विभाग के सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। अब तक ऐसे 137 मेडिकल स्टोर चिन्हित किए जा चुके हैं, जो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे दुकानदार भी हैं, जो बिना ड्रग लाइसेंस लिए ही आसपास की दुकानों के नाम पर मोटी कमाई करने में जुटे हुए हैं।
राडार पर आए दुकानदार
जिले भर में तेजी के साथ अवैध मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं। सिटी व आसपास एरिया में पांव पसार चुके यह अवैध करोबारी पैसा कमाने के लिए अवैध दवाओं को भी मार्केट में खपा दे रहे हैं। पिछले दिनों लाखों रुपए की दवाएं पकड़ी गई थीं, हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। ड्रग डिपार्टमेंट की मानें तो जिले भर में थोक के 2100 और फुटकर के 2789 मेडिकल स्टोर हैं। लेकिन इनके अलावा करीब 137 ऐसे मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं, जिनके पास न तो ड्रग्स लाइसेंस है और ना ही मेडिकल स्टोर में रखी दवाओं को कोई हिसाब-किताब। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद ड्रग विभाग ने टीम बनाकर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
कहीं न नकली दवा तो बेच रहे?
मिली जानकारी के मुताबिक, सिटी के नर्सिग होम में एक दर्जन ऐसे नर्सिग होम और क्लीनिक हैं। जहां मेडिकल स्टोर संचालकों के पास लाइसेंस नहीं है। वह मरीजों को दवाईयां भी दे रहे हैं। बीते दिनों भालोटिया मॉर्केट से नकली दवा का मामला पकड़ में आ चुका है। वहीं आसपास एरिया में जो दुकानें हैं उनके पास भी किसी प्रकार की कोई लीगल डाक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण लगातार शिकायतें आ रही हैं। दवा विक्रेता समिति के पदाधिकारियों ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हो सका है।
क्या है नियम?
- किसी फुटकर दुकानदार को थोक मंडी से दवा लिए जाने पर उसे ड्रग लाइसेंस का नंबर बताना जरूरी होता है।
- उसे जीएसटी नंबर भी देना पड़ता है।
- लाइसेंस नंबर की फीडिंग के बाद ही उसी नंबर पर होलसेलर दवा देगा।
फैक्ट फीगर
थोक दुकान - 2100
फुटकर दुकान -2789
बिना लाइसेंस के दुकान -137
किसी भी दशा में बिना ड्रग लाइसेंस के दवा का कारोबार नहीं किया जा सकता है। शिकायत प्राप्त हुई है। कार्रवाई भी की जाएगी। टीम का गठन करने के बाद अभियान चलाकर कार्रवाई का जाएगी।
- जय सिंह, ड्रग्स इंस्पेक्टर, ड्रग्स डिपार्टमेंट
बिना ड्रग्स लाइसेंस के दुकान चलाना गलत है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है। उन्हें लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। अवैध का हम भी विरोध करते हैं।
- योगेंद्र दुबे, अध्यक्ष, दवा विक्रेता समिति