- तीन मई से 15 मई के बीच के सभी आवेदनों को किया जाएगा रीशिड्यूल

- एक जून के बाद मिलेगी अगली तिथि, आवेदकों के मोबाइल पर दी जाएगी जानकारी

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के रोकथाम को लेकर आरटीओ में तीन मई से 15 मई के बीच किसी भी तरह के लाइसेंस नहीं बनाए जाएंगे। यह जानकारी एआरटीओ प्रशासन श्यामलाल ने दी। उन्होंने बताया कि परिवहन आयुक्त ने कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए इसकी चेन को तोड़ने के लिए आरटीओ में बनने वाले शिक्षार्थी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण सहित लाइसेंस से संबंधित सभी सेवाओं को तीन मई से 15 मई के मध्य बंद करने का निर्णय लिया है।

मैसेज से मिलेगी डेट

अब तीन मई से 15 मई के बीच लाइसेंस संबंधित किसी भी तरह के कार्य नहीं किए जाएंगे। बताया कि जिन लोगों ने इस तिथियों के मध्य लाइसेंस के स्लॉट की बुक कराया है, उन्हें एक जून के पश्चात रीशिड्यूल किया जाएगा। जिसकी अगली तारीख आवेदक के मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से भेज दी जाएगी। जिसके बाद वह कार्यालय में उपस्थित होकर अपने लाइसेंस से संबंधित कार्य करा सकेंगे। बता दें कि 23 अप्रैल से एक मई के मध्य के लाइसेंस स्लॉट पहले ही रद्द किए जा चुके हैं।

लाइसेंस के स्लॉट रद्द, लेकिन नहीं मिली सूचना

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग ने लाइसेंस से संबंधित सभी कार्य 23 अप्रैल से एक मई के मध्य बंद करने का निर्णय लिया था। लेकिन लाइसेंस के आवेदकों के मोबाइल नंबर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में वह लाइसेंस बनवाने के लिए हर दिन कार्यालय पहुंच परेशान हो रहे हैं।

30 जून तक वैध रहेंगे सभी ड्राइविंग

एआरटीओ श्याम लाल ने बताया कि लाइसेंस सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के निर्देश पर 1 फरवरी से लेकर 30 जून के बीच जिनके भी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो रही है, उनकी वैधता बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है। ऐसे में उन्हें कार्यालय आने की आवश्कता नहीं है।