GORAKHPUR:

सड़क ट्रैफिक नियम तोड़ना अब महंगा पड़ेगा। परिवहन विभाग के नए आदेश के तहत मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की लोडिंग और अनलोडिंग कराया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। ओवरलोडिंग ट्रकों की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।

आवरलोडिंग नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से निपटने जा रहा है। अधिक टन वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इस संबंध में आरटीओ ने ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए वाहन मालिकों को नोटिस भी जारी कर चुका है। आगे भी कार्रवाई की जा रही है। एआरटीओ श्याम लाल ने बताया कि कंस्ट्रक्शन, ट्रेडर्स, निर्माण कंपनी, इंजीनियरिंग संस्था मालिकों भी इससे अवगत कराया जा चुका है लेकिन फिर भी ओवरलोडिंग के मामले सामने आ रहे हैं। सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वाहनों में ओवरलोडिंग कराने और ओवरलोडिंग माल उतारने पर बैन है। लेकिन धड़ल्ले से ओवरलोडिंग के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। चेकिंग अभियान चलाकर इस पर नियंत्रण किया जाएगा।