- 30 अप्रैल तक करना है सात हजार बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण

GORAKHPURÑ

संभागीय परिवहन दफ्तर में रिजस्ट्रेशन के फेर में फंसे सात हजार बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लगातार दूसरे दिन भी वेबसाइट नहीं चलने से एक भी बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। जबकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित है।

31 मार्च तक थी छूट

बीएस-4 मानक की गाडि़यों की बिक्री की छूट 31 मार्च तक ही थी। लॉकडाउन होने के कारण बिक चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था। ऐसे में ऑटो सेक्टर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरटीओ कार्यालय खोलकर 31 मार्च तक बिके बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन का आदेश देते हुए 30 अप्रैल तक की समय सीमा निर्धारित की। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर रजिस्ट्रेशन के लिए 17 अप्रैल को आरटीओ खुला, लेकिन वेबसाइट नहीं चलने के कारण कोई काम नहीं हो सका। फिर आरटीओ बंद कर दिया गया। शासन के निर्देश पर पुन: बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए 20 और 21 अप्रैल को आरटीओ खोला गया, लेकिन वेबसाइट नहीं चलने से दूसरे दिन भी काम नहीं हो सका।

वर्जन

लगाताद दूसरे दिन भी वेबसाइट नहीं चलने से बीएस-वाहनों के रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो सका। इस समस्या से मुख्ययालय को अवगत करा दिया गया है। वेबसाइट चलते ही रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करा दिया जाएगा।

भीमसेन सिंह, आरटीओ