- कोर्ट के निर्देशों का नहीं कराया जा रहा पालन

- पब्लिक प्लेसेज पर देखे जा सकते हैं धुएं के छल्ले उड़ाते युवा

GORAKHPUR : पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान न करने के कोर्ट के निर्देशों को धुएं के छल्ले में उड़ाया जा रहा है। जिम्मेदार इसको रोक पाने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। कानून का ठीक ढंग से पालन न होने के कारण लोगों में दो सौ रुपये के जुर्माने का खौफ भी नहीं रह गया है। लोगों में जागरूकता का अभाव भी एक बड़ा कारण है। जिसकी वजह से धूम्रपान करने वाले खुद तथा आसपास के लोगों के हेल्थ से खिलवाड़ करने के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

लापरवाही की भेंट चढ़ा कोर्ट का आदेश

वर्ष ख्008 में दो मई को गांधी जयंती के मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान संबंधी नियम को लागू किया। सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर सख्ती से रोक लगाई गई। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। एक्ट का उल्लघंन करने पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बावजूद इसके ज्यादातर जगहों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसके तहत प्रोपराइटर, मैनेजर, सुपरवाइजर, पब्लिक प्लेस के प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान न कर सके। धूम्रपान न करने का निर्देश बोर्ड लगाने और इससे जुड़ी चीजों को उपलब्ध न कराने का निर्देश एक्ट में दिया गया है।

इन जगहों पर नहीं कर सकते धूम्रपान

हॉस्पिटल, आडिटोरियम, सिनेमा हाल, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक कार्यालय, कोर्ट कैम्पस शिक्षण संस्थान, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, डिस्को, काफी हाउस, बार, पब्स, एयरपोर्ट, लॉज, लाइब्रेरी आदि पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है।

सेफ जोन होना जरूरी

अधिनियम के तहत फ्0 से अधिक रुम, फ्0 व्यक्तियों के बैठने या लोगों के एकत्र होने वाली जगहों पर स्मोकिंग के लिए सेफ जोन होना जरूरी है। अगर ऐसे स्थानों पर सेफ जोन नहीं है तो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

मुगल काल में भी थे स्मोकिंग के लिए सेफ जोन

धूम्रपान को रोकने के लिए राजा महाराजाओं के शासन काल में पूरे विश्व में अलग- अलग तरह के नियम कानून बने थे। तब ऐसे नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। जहांगीर के शासन काल में तंबाकू सेवन करने वाले का मुंह काला करके गधे पर घुमाने का नियम बनाया गया था।