कानपुर (ब्यूरो)। नगर निगम इलेक्शन में सैकड़ों की संख्या महापौर व पार्षद प्रत्याशियों जमानत जब्त हुईं। नगर निगम में जहां 76.14 प्रतिशत पार्षद प्रत्याशियों ने अपनी जमानत गवां दी, वहीं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत का चुनाव लडऩे वालों ने अपनी साख बचा कर रखी। यहां जमानत गंवाने वालों की संख्या 55.10 प्रतिशत है।


20 परसेंट वोट नहीं पा सका
नगर निकाय इलेक्शन में पड़े वोट्स की काउटिंग हो चुकी है और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके है। निकाय चुनाव में नगर निगम सहित पांचों निकाय के 800 से अधिक कैंडीडेट्स की जमानत जब्त हुई। इनमें से कोई कैंडीडेट अकेले उसके चुनाव क्षेत्र में पड़े वैलिड वोट्स के 20 परसेंट वोट हासिल नहीं कर सका है। अगर नगर निगम की बात करें तो पार्षद के 851 प्रत्याशी थे जिसमें 648 अपनी जमानत नहीं बचा सके। वहीं महापौर के 13 प्रत्याशियों में 11 की जमानत जब्त हो गई। वर्ष 2017 के निकाय चुनाव की बात करें तो उस समय पार्षद के 1239 प्रत्याशी मैदान में थे जिसमें 1046 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी जबकि 193 अपनी जमानत बचा पाए थे। महापौर में भी 13 प्रत्याशियों में 11 अपनी जमानत गवां बैठे थे।


जमानत बचाने में सफल हुए
नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में भी जमानत गंवाने वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन नगर निगम के मुकाबले यहां आंकड़ा कम है। यहां 44.90 प्रतिशत प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में सफल हुए जबकि 55.10 प्रतिशत की जमानत जब्त हो गई।


नगर निगम इलेक्शन 2023
13 महापौर प्रत्याशी
11 की जमानत जब्त
851 पार्षद प्रत्याशी
648 की जमानत जब्त


नगर निगम इलेक्शन 2017
13 महापौर प्रत्याशी
11 की जमानत जब्त
1239 पार्षद प्रत्याशी
1047 की जमानत जब्त

निकाय-- सदस्य प्रत्याशी - जमानत जब्त
घाटमपुर 96 42
बिल्हौर 38 18
शिवराजपुर 51 30
बिठूर 38 17

निकाय अध्यक्ष प्रत्याशी जमानत जब्त
घाटमपुर 06 04
बिल्हौर 18 16
शिवराजपुर 19 18
बिठूर 08 06

जमानत धनराशि
12000 रुपये महापौर(अनारक्षित पद)के प्रत्याशियों के लिए
6000 रुपये महापौर (आरक्षित) पद के प्रत्याशियों के लिए
2500 रुपये अनारक्षित पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए
1250 रुपये आरक्षित पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए

स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक पड़े वैलिड वोट्स के 20 परसेंट से कम वोट पाने वाले कैंडीडेट्स की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। इससे अधिक वोट या जीते कैंडीडेट पर यह नियम लागू नहीं होता है।
- डा। संजय द्विवेदी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी