- 6 महीने बढ़ाई गई है डेडलाइन

- अब तक 19 हजार लोग कर चुके हैं आवेदन

-ऑनलाइन एप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी एफडीए ऑफिस में जमा करना अनिवार्य

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KANPUR : फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अलावा किसी अन्य एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (एफबीओ) के लिए ही लाइसेंस रिन्यूअल व कनवर्जन की डेडलाइन छह महीने बढ़ाई गई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के अनुसार नये सिरे से आवेदन करने वालों के लिए समयसीमा में कोई इजाफा नहीं किया गया है।

पांच अगस्त ख्0क्क् से पहले

ऐसे एफबीओ जिन्होंने भ् अगस्त ख्0क्क् से पहले-पहले अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे एक्ट के तहत करवाया है। सिर्फ वही लोग अपने लाइसेंस का रिन्यूअल और कनवर्जन फ्क् अगस्त ख्0क्ब् तक करवा सकते हैं। वहीं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट-ख्00म् के अन्तर्गत नए रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लिमिट में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ब् फरवरी को यह समयसीमा बीत चुकी है।

रजिस्टर करें अपना मोबाइल नंबर

फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के इंचार्ज डीआर मिश्रा ने बताया कि क् जनवरी ख्0क्ब् तक कुल क्9000 लोग आवेदन कर चुके हैं। जबकि इससे पहले यह संख्या करीब 8,000 ही थी। चूंकि ज्यादा एप्लीकेंट्स को ऑनलाइन आवेदन की जानकारी नहीं है। इसलिए वो किसी इंटरनेट कैफे ऑपेरटर से आवेदन करवा रहे हैं। बल्क में फॉर्म फिलअप करने वाला कैफे संचालक अपना ही मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रहा है। जबकि फॉर्म में दुकानदार को अपना मोबाइल नंबर फीड करना है।

हार्ड कॉपी भी जमा करें

जानकारी के अभाव में एफबीओ ऑनलाइन आवेदन करके या ट्रेजरी चालान जमा करके घर बैठ जाते हैं। जबकि नियम यह है कि ऑनलाइन आवेदन करने वालों को फॉर्म की हार्ड कॉपी कलक्ट्रेट स्थित फूड सेफ्टी ऑफिस आकर जमा करनी है। ऐसा नहीं करने पर दो हफ्ते के अंदर-अंदर आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा।