लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए ने गुरूवार को सरोजनी नगर के अमौसी में लगभग 10 बीघा में की जा रही अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। इसके अलावा चौक, चिनहट व जानकीपुरम विस्तार क्षेत्र में अवैध रूप से किये जा रहे व्यवसायिक निर्माण व डुप्लेक्स भवन आदि को सील किया।

हो रही थी अवैध प्लॉटिंग
प्रवर्तन जोन 3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि संतोष कुमार रावत व एसकॉन इंफ्रा डेवलपर्स प्रा। लि। द्वारा सरोजनी नगर के अमौसी में टीएस मिश्रा अस्पताल के पीछे 10 बीघा में अवैध प्लाटिंग कराई जा रही थी। प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृत कराये बिना विकसित की जा रही इस अवैध कालोनी के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में इसे ध्वस्त किया गया।

12 डुप्लेक्स भवन सील
प्रवर्तन जोन 5 की जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी ने बताया कि राकेश मिश्रा व अन्य द्वारा जानकीपुरम विस्तार के रसूलपुर कायस्थ में 14,400 वर्गफीट में 1200-1200 वर्गफीट के 12 डुप्लेक्स भवनों का निर्माण कराया गया था। वहीं आरके यादव व अन्य द्वारा चिनहट के हरिहर नगर में भूखंड संख्या 27 पर 600 वर्गफीट में भूतल पर आरसीसी कॉलम आदि का निर्माण कराया जा रहा था। इनके सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। सहायक अभियंता एनएन चौबे के नेतृत्व में टीम ने अवैध निर्माणों को सील कर दिया।

चौक में दो अवैध निर्माण सील
प्रवर्तन जोन 7 के जोनल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अनूप अग्रवाल व अन्य द्वारा चौक में गोल दरवाजा के पास बहूरन टोला में 1100 वर्गफीट में अवैध रूप से बेसमेंट व प्रथम तल आदि का निर्माण कराया जा रहा था। पंकज अग्रवाल व अन्य द्वारा बहूरन टोला में ही 1500 वर्गफीट पर भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन दोनों अवैध निर्माणों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में इन्हें सील किया गया।