- दो से पांच हजार रुपए जुर्माना, सामान भी होगा जब्त

- हर दुकान का रिकार्ड रहेगा नगर निगम के पास

- निगम की टीम समय-समय पर करेगी निरीक्षण

- आम लोगों और पैरेंट्स से भी इनकी सूचना देने की अपील

- तंबाकू उत्पाद का लाइसेंस लेने वाले दुकानदारों पर रहेगी निगम की नजर

- नियम तोड़ने पर सारी सामग्री होगी जब्त, जुर्माना भी लगाया जाएगा

abhishekmishra@inext.co.in

LUCKNOW एक तरफ तो तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा, वहीं दूसरी तरफ अगर दुकानदार ने किसी भी बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचे तो नगर निगम की ओर से उस दुकानदार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। निगम की ओर से न सिर्फ दुकानदार का लाइसेंस जब्त किया जाएगा बल्कि दुकान में रखे तंबाकू उत्पाद भी जब्त कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही उस दुकानदार पर दो से पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।

हर दुकानदार पर नजर

अब तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होने जा रहा है। अभी गली-गली में लोग तंबाकू उत्पाद की बिक्री करते थे। जिससे हर दुकानदार पर नजर रखना आसान नहीं था लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नगर निगम के पास हर दुकानदार का रिकॉर्ड होगा, जो तंबाकू उत्पादों की बिक्री करेगा। जिससे आसानी से उन पर नजर रखी जा सकेगी।

जोनल अधिकारियों को जिम्मेदारी

निगम प्रशासन की ओर से जोनल अधिकारियों को मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पर्यावरण अभियंता भी समय-समय पर औचक निरीक्षण कर तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर नजर रखेंगे।

स्कूलों के आसपास नजर

कोटपा एक्ट में साफ है कि किसी भी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाएगी। अगर इसके बाद भी किसी भी स्कूल के पास कोई दुकानदार तंबाकू उत्पादों की बिक्री करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जनता से भी मदद

अगर कोई आम व्यक्ति निगम में शिकायत कराता है कि उसके मोहल्ले का दुकानदार बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचता है तो टीम ऐसी शिकायतों पर भी तुरंत एक्शन लेगी और दुकानदार के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई करेगी। निगम प्रशासन ने सभी पैरेंट्स से भी अपील की है कि अगर किसी स्कूल के पास कोई दुकानदार तंबाकू उत्पाद बेचता दिखता है तो उसकी जानकारी निगम के संबंधित जोनल कार्यालय में दें।

वर्जन

किसी भी कीमत पर बच्चों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जा सकती है। अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उसका तंबाकू उत्पाद की बिक्री का लाइसेंस जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा।

डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त