- रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कफ्र्यू

- बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने लिया निर्णय

- 15 अप्रैल तक मेडिकल को छोड़कर, सभी शैक्षणिक संस्थान बंद

रुष्टयहृह्रङ्ख : शहर में लगातार बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने सख्ती करने का फैसला लिया है। गुरुवार रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कफ्र्यू की घोषणा की गई है। शहर के नगर निगम क्षेत्र में 16 अप्रैल की सुबह छह बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसके साथ ही 15 अप्रैल तक चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। बुधवार रात डीएम अभिषेक प्रकाश ने कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश जारी किया।

एग्जाम और प्रैक्टिकल कोविड प्रोटोकाल के साथ

जिन मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं और प्रैक्टिकल जहां चल रहे हैं अथवा होने हैं वहां चलते रहेंगे। इस दौरान संस्थानों को कोविड.19 प्रोटोकाल शारीरिक दूरीए मास्क और सनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। इसका कठोरता से पालन करना होगा। लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

दो गज की दूरी मास्क जरूरी

जारी आदेश अनुसार दिन के समय दो गज की दूरी मास्क जरूरी होगा। पुलिस इसका सख्ती से पालन कराएगी। पुलिस की टीमें चौराहों और मुख्य मागरें समेत सभी क्षेत्रों में चेकिंग करेंगी। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्यवाही की जाएगी।

सुबह छह से 10 शाम चार से आठ बजे तक खुलेंगे पार्क

एलडीए द्वारा संचालित बड़े पार्क सुबह सात बजे से 10 बजे और शाम चार बजे से आठ बजे तक ही खुलेंगे। पार्क में प्रवेश और टहलने के लिए मास्क व शारीरिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। पार्क में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगए 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे और गर्भवती महिलाएं एवं बीमारियों से ‌र्ग्रसित लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

नाइट कफ्र्यू की यह होगी व्यवस्था

- लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में 16 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा नाइट कफ्र्यू।

- दिन में सुबह छह बजे से रात नौ बजे सभी को कोविड.19 प्रोटोकॉल का करना होगा सख्ती से पालन।

- आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी ।

- लखनऊ ग्र्रामीण में नहीं लागू होगा रात्रिकालीन कफ्र्यू।

- इस दौरान फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी।

- रात्रि कालीन शिफ्ट में काम करने वाले सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थानों के कर्मियों एवं आवश्यक वस्तुओं सेवाओं में कार्यरत निजी संस्थानों के कर्मियों को आवागमन की छूट रहेगी।

- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे।

- हर प्रकार की माल वाहक गाडि़यों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा।