लखनऊ (ब्यूरो)। अगर आपके पास 100वर्गमी। तक का प्लॉट है और आप उस पर आवासीय निर्माण कराना चाहते हैैं, तो आपको लखनऊ विकास प्राधिकरण से कोई परमीशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बेफ्रिक अपने प्लॉट पर निर्माण करा सकते हैैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने मकान की किसी खिड़की, रोशनदान इत्यादि को बंद कराना चाहते हैैं, तो उस कंडीशन में भी आपको कोई परमीशन नहीं लेनी होगी। हां, बस इतना जरूर ध्यान रखना होगा कि जिस खिड़की या रोशनदान को आप बंद कराना चाह रहे हैैं, वह किसी दूसरी की संपत्ति में न खुलती हो। यह एडवाइजरी खुद एलडीए प्रशासन की ओर से जारी की गई है।

अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़ें

प्राधिकरण प्रशासन की ओर से उक्त एडवाइजरी जारी करने की प्रमुख वजह यही है कि लोगों को बेवजह प्राधिकरण अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़ें। अभी देखने में आता है कि छोटे-छोटे निर्माण या विस्तारीकरण संबंधी परमीशन के लिए लोग प्राधिकरण के चक्कर काटते हैैं, जबकि नियमानुसार उन्हें परमीशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एक तथ्य यह भी स्पष्ट है कि सिर्फ परमीशन उन्हें लेने की जरूरत नहीं है, जो एडवाइजरी के अंतर्गत आते हैैं। शेष को निर्माण या विस्तारीकरण के लिए परमीशन लेनी होगी।

इस तरह समझें

मरम्मत कार्य हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथासंशोधित 2011/2016 में निम्न प्राविधानों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है

-ऐसे खिड़की या दरवाजे या रोशनदान का खोलना अथवा बंद करना, जो किसी दूसरे की संपत्ति की और न खुलते हों

-बागवानी सफेदी करना, रंगाई करना

-दोबारा टाइल्स लगाना या छत का निर्माण करना

-अपनी भूमि पर 0.75 मीटर चौड़े सनशेड का निर्माण

-अपने प्लॉट के सीमांकन उपरांत सड़क की मध्य रेखा से अधिकतम 1.65 मीटर ऊंची बाउंड्रीवाल का निर्माण

-छत, टेरेस, बालकनी एवं बरामदे में पैरापेट का निर्माण

-भवन उपविधियों में प्राविधानित मानकों के अनुसार पोर्टिको एवं पोर्च का निर्माण।

-सेप्टिक टैंक का निर्माण, हैंड पम्प लगाना।

-निर्माण कार्य हेतु अस्थाई वाटर टैंक का निर्माण

-प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुए भवन को उस सीमा तक जिस सीमा तक नष्ट होने से पूर्व निर्माण था का पुनर्निर्माण

-महायोजना व भवन उपविधियों आदि के अनुसार सेटबैक छोडऩा जरूरी होगा साथ ही तीन मंजिल से अधिक निर्माण नहीं होना चाहिए।

-सड़क की चौड़ाई 4 मी। से कम है तो सड़क के सेंटर से 2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए मकान का फ्रंट हिस्सा

लोगों को दी जा रही जानकारी

एक तरफ जहां प्राधिकरण की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ प्राधिकरण आने वाले लोगों को भी उक्त एडवाइजरी से अवगत कराया जा रहा है। जिससे लोगों को दोबारा प्राधिकरण न आना पड़े। एलडीए की वेबसाइट पर भी उक्त एडवाइजरी उपलब्ध है। जिसके माध्यम से भी लोग जान सकते हैैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। इस कदम को उठाने की एक वजह यह भी है कि ज्यादातर लोग नियमों के अभाव में अवैध निर्माण करा लेते हैैं। जब उन्हें नियम कानून की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से राजधानी में अवैध निर्माणों की संख्या में भी खासी गिरावट देखने को मिलेगी।

इस एडवाइजरी को जारी करने की प्रमुख वजह यही है कि लोगों को प्राधिकरण के अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़े। अगर उक्त एडवाइजरी के बाद भी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए