- विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेस रेगुलेशन-2019

- अधिसूचना की डेट से पूरे प्रदेश में लागू होगी बिजली मुआवजे की व्यवस्था

LUCKNOW

अगर निर्धारित समय से कम बिजली मिलती है या फिर बिजली संबंधी शिकायत दर्ज नहीं होती है तो अब उपभोक्ता को मुआवजे की राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं फॉल्ट या ट्रांसफॉर्मर खराब होने की पर भी उपभोक्ता को मुआवजा दिया जाएगा। वजह यह है कि उप्र विद्युत नियामक आयोग ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश पर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेस रेगुलेशन-2019 जारी कर दिया है। इसी के साथ बिजली उपभोक्ताओं को मुआवजे के लिए कानून बनाने में यूपी पहला राज्य बन गया है। आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह और सदस्य केके शर्मा ने सोमवार को यह निर्णय करने के बाद अधिसूचना जारी किए जाने के लिए इस कानून का ब्योरा राज्य सरकार को भेज दिया है। अधिसूचना की तारीख से ही मुआवजा व्यवस्था प्रदेश में लागू हो जाएगी।

उपभोक्ताओं की जीत

उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस निर्णय को उपभोक्ताओं की जीत बताते हुए कहाकि परिषद लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहा था। अब आदेश जारी होने से उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है।

60 दिन में मुआवजा

उपभोक्ताओं को अधिकतम 60 दिनों में मुआवजा मिलेगा। उपभोक्ताओं को एक वित्तीय वर्ष में उनके फिक्स चार्ज या डिमांड चार्ज के 30 फीसद से अधिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मुआवजे के लिए उपभोक्ताओं को क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता को आवेदन देना होगा। मुआवजे के लिए उपभोक्ताओं की शिकायतों की पुष्टि उनके स्मार्ट मीटर में दर्ज आंकड़ों से भी की जा सकेगी।

यह मिलेगा मुआवजा

समस्या

1-कॉल सेंटर द्वारा प्राथमिक रिस्पॉन्स न देने पर-50 रुपये डेली

2-कॉल रजिस्टर न करने व शिकायत नंबर न देने पर-50 रुपये डेली

3-निर्धारित से कम बिजली आपूर्ति पर

श्रेणी एक के शहरों में-20 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिघंटे

- शहरी क्षेत्रों में-20 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिघंटे

- ग्रामीण क्षेत्रों में-10 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिघंटे

4- सामान्य फ्यूज उड़ने पर-50 रुपये प्रतिदिन

5- ट्रांसफार्मर से वोल्टेज समस्या-50 रुपये प्रतिदिन

6- वोल्टेज के लिए नई लाइन की जरूरत-100 रुपये प्रतिदिन

7-बिजली खंभों वाले घरेलू कनेक्शन के लिए-50 रुपये प्रतिदिन

8- ऐसे घरेलू कनेक्शन जहां खंभों की भी जरूरत हो-50 रुपये डेली

यह भी जानें

हाईटेंशन कनेक्शन के लिए

- 400 वोल्ट के लिए-50 रुपये डेली

- 11 केवी के लिए-50 रुपये डेली

- 33 केवी के लिए-50 रुपये डेली

- 132 केवी के लिए-50 रुपये डेली

कनेक्शन संबंधी मुआवजा

- अस्थायी कनेक्शन पर-100 रुपये डेली

- कनेक्शन के श्रेणी परिवर्तन पर-50 रुपये डेली

- स्थायी विच्छेदन पर-50 रुपये डेली

- सिक्योरिटी के रिफंड पर-50 रुपये डेली

- अदेयता प्रमाण पत्र पर-50 रुपये डेली

- रिकनेक्शन के लिए-50 रुपये डेली

बिल संबंधी

- बिल संबंधी शिकायत पर-50 रुपये डेली

- लोड घटाने-बढ़ाने पर-50 रुपये डेली

- कनेक्शन खत्म कराने पर-50 रुपये डेली

- काल्पनिक बकाया बढ़ाने पर-100 रुपये प्रतिचक्र

मीटर संबंधी

- उसी परिसर में शिफ्टिंग पर-50 रुपये डेली

- मीटर रीडिंग पर-200 रुपये डेली

- खराब मीटर बदलने पर-50 रुपये डेली

- जला मीटर बदलने पर-50 रुपये डेली