लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के भवन एवं भूखंडों के फ्री होल्ड होने का रास्ता अब साफ हो गया है। वीसी अक्षय त्रिपाठी ने सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संपत्तियों के फ्री होल्ड किये जाने की संस्तुति पर मंजूरी देते हुए बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैैं। वीसी के इस फैसले का ट्रांसपोर्ट नगर व्यापार मंडल एवं वेयर हाउस ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्वागत किया है।

90 साल की लीज पर आवंटन

अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत भूखंड 90 वर्ष की लीज एवं निर्धारित मूल्य पर आवंटित किये गये थे। जिन्हें फ्री होल्ड किये जाने की मांग आवंटी काफी दिनों से कर रहे थे। इस पर निर्णय लेने के लिए वीसी द्वारा सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। समिति द्वारा फ्री होल्ड के संबंध में की गई संस्तुति पर वीसी ने मंजूरी दे दी है।

इसका रखें ध्यान

इसके अनुसार जिन आवंटियों ने पूर्व में भूखंडों के मूल्य का दस प्रतिशत लीज रेंट जमा किया है, उनसे वर्तमान मूल्य का दो प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क जमा कराते हुए संपत्ति के फ्री होल्ड की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिन आवंटियों ने लीज रेंट के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की है, ऐसे आवंटियों से संपत्ति आवंटन मूल्य का 10 प्रतिशत लीज रेंट के रूप में आवंटन तिथि से लीज डीड में निर्धारित ब्याज दर पर साधारण ब्याज के साथ तथा दो प्रतिशत वर्तमान मूल्य पर फ्री होल्ड शुल्क अथवा वर्तमान दर पर 12 प्रतिशत धनराशि दोनों में जो कम हो जमा करना होगा।

अनिर्माण शुल्क की गणना

अपर सचिव ने बताया कि अनिर्माण शुल्क एक मई 1998 से प्रभावी है। अत: जिन आवंटियोंं द्वारा अपने भूखंडों पर निर्माण कर लिया गया है, उनमें किसी भी सरकारी संस्था द्वारा जारी प्रपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर अनिर्माण शुल्क की गणना की जायेगी तथा अन्य के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी।