- प्रतिकार यात्रा बवाल में कोर्ट में हुई पेशी, वापस लौटे फतेहगढ़

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कांग्रेस विधायक अजय राय को कड़ी सुरक्षा के बीच अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल मामले में मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। पेशी के लिये उन्हें फतेहगढ़ जेल से लाया गया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (छठवां) अंकुर शर्मा की अदालत ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए पेशी की अगली तारीख आठ दिसंबर मुकर्रर की है। इस प्रकरण में जिला जेल में बंद 18 अन्य आरोपियों को भी पेश किया गया था। अदालत ने इन आरोपियों को उक्त तिथि पर पेश करने का आदेश दिया है।

बड़ी संख्या में थे समर्थक

विधायक अजय राय की पेशी के दौरान कचहरी परिसर व आसपास उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समर्थकों ने माला पहना कर नारेबाजी की। बता दें कि अजय राय की जमानत स्थानीय अदालत से खारिज हो चुकी है। अब मामला हाईकोर्ट में है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही उन्हें 14-14 दिन बाद न्यायालय में पेशी के लिये लाया जा रहा है। पिछली पेशी पर 10 नवंबर को उन्हें बनारस आना था पर तबीयत ठीक न होने के चलते उन्हें नहीं पेश किया जा सका था। इनके अलावा जिला जेल से बवाल के आरोपी अमरनाथ यादव, संतोष शुक्ला, राजकुमार, वीरेंद्र बिंद, गोलू कसेरा, अंशु केसरी, संतोष सिंह, पंकज यादव, गौरव सिंह, अक्षय यादव, मनोज कुमार, विशाल कुमार सिंह, देवकी नाथ, राकेश कुमार चतुर्वेदी, बबलू उर्फ बल्लू, अमित राय, रिंकू शर्मा, अनूप सिंह चंदेल को भी पेश किया गया। विधायक सहित गोलू कसेरा, अंशु केसरी व संतोष सिंह पर रासुका भी लगा है। बवाल मामले में अविमुक्तेश्वरानंद, महंत बालक दास सहित कई अन्य भी आरोपी हैं लेकिन इनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।