-सिकरौरा नरसंहार कांड में एमएलसी बृजेश सिंह की कोर्ट में हुई पेशी, अब अगली सुनवाई चार मई को

-बेटी की शादी में शामिल होने के लिए मांगी इजाजत

VARANASI

सिकरौरा नरसंहार कांड के आरोपी एमएलसी बृजेश सिंह इस वारदात के दौरान बालिग था या नाबालिग इसकी सच्चाई जानने के लिए कोर्ट ने पासपोर्ट, लाइसेंस और पैन कार्ड मांगा है। कोर्ट ने भुवनेश्वर (उड़ीसा) स्थित पासपोर्ट, आरटीओ तथा नई दिल्ली स्थित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को तलब करने का आदेश दिया है। इससे पूर्व बृजेश को शनिवार को सहारनपुर जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद बृजेश को सेंट्रल जेल में दाखिल कराया गया।

नरसंहार के वक्त बृजेश बालिग या नाबालिग

इस मामले में आरोपी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि सिकरौरा नरसंहार कांड के वक्त उसकी उम्र क्8 वर्ष से कम थी। इसके प्रमाण के लिए स्कूल के सर्टिफिकेट और मार्कशीट की कॉपी दी थी। साथ ही यूपी बोर्ड के अधिकारी और स्कूल के प्रिसिंपल का भी बयान दर्ज हो चुका है। शनिवार को दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने तीनों डिपार्टमेंट को सम्मन जारी करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई के लिए चार मई की डेट दी है। वहीं इस मामले की वादी हीरावती देवी ने आपत्ति जतायी थी। वादी का कहना था कि बृजेश सिंह के पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड पर जो जन्मतिथि है वह स्कूल के प्रमाणपत्र से अलग है। इसकी पुष्टी वादी ने पासपोर्ट, आरटीओ और आयकर विभाग से कराये जाने की अपील की थी।

पेशी पर आये एमएलसी की ओर से क्9 अप्रैल से ख्7 अप्रैल तक बेटी की शादी में शामिल होने के लिए इजाजत मांगी गयी। कोर्ट ने इस अपील पर सुनवाई के लिए क्8 अप्रैल की तारीख तय की है।