साल 2016-17 के हाउस टैक्स जमा करने वालों को मिलेगी छूट, जून तक का है मौका

बीते फाइनेंशियल ईयर में सख्ती के बावजूद 90 प्रतिशत ही पूरा हो पाया था टारगेट

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हाउस टैक्स जमा करने वालों के लिए नगर निगम की ओर से फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के शुरू होते ही दस प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट योजना का लाभ लोग तीस जून तक ले सकते है। हर साल नगर निगम हाउस टैक्स की रिकवरी का टारगेट शत प्रतिशत पूरा नहीं कर पाता था। इसे ध्यान में रखते हुए निगम की ओर से अपनी जनता के लिए ये छूट दी जा रही है।

बड़े बकायेदार नहीं दे रहे टैक्स

हाउस टैक्स जमा करने वालों में कई ऐसे बड़े बकायेदार हैं, जिन्होंने कई साल से हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। नगर निगम इसे भलीभांति जानता है और इनके खिलाफ कागजी कार्रवाई भी कर चुका है। इसके बावजूद ये बड़े बकायेदार सुनने को तैयार नहीं है। नगर निगम इन बकायेदारों की लिस्ट तैयार कर रहा है। वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर में 11 सरकारी और 305 गैर सरकारी हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम की ओर से कुर्की और नीलामी की नोटिस जारी की गयी थी, साथ ही उनके बैंक अकाउंट सीज करने का फैसला लिया था। इसके बाद ज्यादातर बकायेदारों की नींद खुली और उन्होंने टैक्स जमा किया।

90 प्रतिशत ही जमा हुआ था टैक्स

पिछले फाइनेंशियल ईयर में नगर निगम ने एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद 90 प्रतिशत ही टारगेट पूरा कर पायी थी। साल 2015-16 में 30.35 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स जमा होना था। जिसमें से 29 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा सकी। इसके लिए भी नगर निगम को सरकारी और प्राइवेट भवन को कुर्की और नीलामी की नोटिस जारी करनी पड़ी थी।

साल 2016-17 फाइनेंशियल ईयर के हाउस टैक्स के लिए दस प्रतिशत की छूट दी जा रहा है। यह छूट योजना तीस जून तक चलेगी।

महातम यादव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी