--RTO की ओर से लागू किया गया नया नियम

-अब टू व्हीलर खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विभाग में दिखानी होगी हेलमेट खरीदने की पर्ची

VARANASI

अब अगर आप नई टू व्हीलर ले रहे हैं तो उसके हेलमेट भी खरीदना होगा वरना आपको गाड़ी का नंबर नहीं मिलेगा। ये सुनकर आप शॉक्ड तो होंगे लेकिन ये नया नियम आरटीओ की ओर से लागू किया गया है। मतलब किसी भी बाइक एजेंसी से अगर बिना हेलमेट के गाड़ी सेल की जाएगी तो एजेंसी संचालक पर कार्रवाई होगी ही, साथ में बाइक खरीदने वाले को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिलेगा।

क्योंकि हेलमेट है जरूरी

दरअसल देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने परिवहन कार्यालय में वाहनों के रजिस्ट्रेशन बिना हेलमेट के नहीं करने का निर्देश दिया है। यानि अब परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन स्वामी को हेलमेट खरीदने की रसीद दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ही गाड़ी का नंबर जारी होगा। इस बारे में आरटीओ आरपी द्विवेदी का कहना है कि हेलमेट से आपकी ही सुरक्षा होती है। इसलिए अब बिना हेलमेट की रसीद देखे नई गाड़ी का नंबर जारी नहीं होगा। अगर किसी एजेंसी ने अपने फायदे के लिए बिना हेलमेट के टू व्हीलर बेची तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जायेगा।