वाराणसी (ब्यूरो)नगर निगम प्रशासन ने मंदिरों को हाउस टैक्स से मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी हैशासनादेश के अनुसार जोनवार मंदिरों की सूची तैयार की जा रही हैइसमें मठों को भी शामिल किया गया है जिसके परिसर में मंदिर की स्थापना हुई हैजोनल अफसरों की ओर से इस सप्ताह मंदिरों की सूची बनाकर नगर आयुक्त प्रणय ङ्क्षसह के समक्ष प्रस्तुत करने की पूरी उम्मीद हैइससे पहले नगर निगम गृहकर मुक्ति के लिए होमवर्क कर रहा है.

नगर निगम अधिनियम का अध्ययन किया जा रहा हैइसमें गृहकर वसूली को लेकर पूजा स्थलों के लिए उल्लेखित ङ्क्षबदुओं को आधार बनाया जा रहा हैअब तक के होमवर्क में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ मंदिरों को ही गृहकर से मुक्त किया जाएगायदि मंदिर परिसर में दुकानों का संचालन हो रहा है तो उन्हें कॉमर्सियल टैक्स देना होगाऐसे ही यदि मंदिर परिसर में आवास है तो उन्हें आवासीय श्रेणी में बने स्लैब के अनुसार गृहकर वसूली की जाएगीयदि मठ के अंदर मंदिर है तो सिर्फ मंदिर को ही गृहकर से मुक्त किया जाएगामठ को आवासीय श्रेणी में रखते हुए गृहकर का मूल्यांकन किया जाएगाइसमें एक ङ्क्षबदु छूट के लिए शामिल किया जा रहा है जिसके तहत यदि मठ दान के धन से संचालित है तो दानदाता के आयकर के अनुरूप ही गृहकर में छूट प्रदान की जाएगी.

मंदिरों को गृहकर मुक्ति के लिए नगर आयुक्त ने सूची बनाने के लिए आदेशित कर दिया हैइसके लिए कर विभाग मुक्ति व छूट के ङ्क्षबदुओं को अधिनियम के अनुसार अध्ययन में जुटा है

पीके द्विवेदी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी