-यूनिवर्सिटीज व कॉलेजेज में छात्रसंघ इलेक्शन की बढ़ी सरगर्मी
-काशी विद्यापीठ सहित विभिन्न कॉलेजेज में शुरु हुआ प्रचार
VARANASI
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सहित विभिन्न कॉलेजेज में एडमिशन प्रॉसेस अभी पूरा भी नहीं हुआ है, तो वहीं इन कैंपस में छात्रसंघ इलेक्शन ने जोर पकड़ लिया है। लगभग सभी जगह एडमिशन प्रॉसेस पूरा होने के बाद इलेक्शन कराने का प्लान है। हालांकि काशी विद्यापीठ में अगस्त में छात्रसंघ इलेक्शन कराने का कैंलेडर जारी कर दिया गया है। ऐसे में यहां छात्रनेता माहौल बनाने लगे हैं।
यूनिवर्सिटी में चढ़ने लगा फीवर
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रसंघ इलेक्शन का फीवर धीरे धीरे चढ़ने लगा है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ जल्द से जल्द एडमिशन प्रॉसेस पूरा करने में जुटा हुआ है तो छात्रनेता नये स्टूडेंट्स सहित अन्य तक अपनी पहुंच बनाने में जोर-शोर से जुट गए हैं। कारण कि नेक्स्ट मंथ में होने वाले इलेक्शन से पहले अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचा जा सके। सुबह कैंपस खुलते ही छात्रनेता पहुंच जा रहे हैं। जो विभिन्न क्लासेस में जाकर एक-एक स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं। यही हाल कॉलेजेज का भी है। जहां छात्रनेता अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं।
लग गए फ्लैक्स व पोस्टर
काशी विद्यापीठ सहित अन्य कैंपस में छात्रसंघ इलेक्शन का भले डेट एनाउंस नहीं हुआ है लेकिन छात्रनेता अपने भावी पद का फ्लैक्स व पोस्टर लगा दिये हैं। यही नहीं डिपार्टमेंट व क्लासेस में स्टूडेंट्स को छात्रनेता विजटिंग कार्ड देना नहीं भूल रहे हैं। कैंपस पहुंच रहे नये स्टूडेंट्स की हेल्प करने में छात्रनेता पीछे नहीं हैं।
ये बन सकेंगे कैंडीडेट
-ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए उम्र क्7 से ख्ख् साल।
-पीजी लेवल व अन्य कोर्सेस के स्टूडेंट्स के लिए ख्ब् से ख्भ् साल।
-रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अधिकतम ख्8 साल।
-न्यूनतम 7भ् परसेंट अटेंडेंस की बाध्यता।
- एक पद पर एक ही बार मिलेगा अवसर।
- आपराधिक पृष्ठभमि वाले या जिन स्टूडेंट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो वह इलेक्शन लड़ने के लिए अर्ह नहीं होंगे।
-रेग्यूलर स्टूडेंट होना अनिवार्य।
-राजनीतिक दलों से संबद्धता पूर्णत: प्रतिबंधित।
ये है आचार संहिता
-कदाचारपूर्ण आचरण, रिश्वत देना, धमकाना वर्जित।
-पोलिंग सेंटर के सौ मीटर के दायरे में प्रचार व जनसंपर्क पर रोक।
- प्रिंट प्रचार सामग्री पर रोक, हस्तलिखित विज्ञापनों की अनुमति।
-कैंपस में जुलूस निकालने व सभा करने पर रोक।
-लाउडस्पीकर, वाद्ययंत्रों, वाहनों व पशुओं के प्रयोग वर्जित।
-चुनाव प्रचार के खर्च की सीमा पांच हजार रुपये।