-प्राधिकरण सेल्फ कंपाउंडिंग स्कीम की सफलता के लिए जुटा

-पूरे शहर में अब स्पेशल अभियान चलाएगा एमडीडीए

DEHRADUN: राजधानी में हजारों ऐसे भवन मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए के निशाने पर हैं, जो कंपाउंडिंग के दायरे में आ रहे हैं। प्राधिकरण ने सेल्फ कंपाउंडिंग स्कीम शुरू करते हुए लोगों से खुद सामने आने की अपेक्षा तो की है, लेकिन वह एक कोशिश और कर रहा है। ये कोशिश है भवन स्वामियों पर दबाव बनाने का, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में सामने आएं और अपने अवैध भवन को नियमित करा लें। ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है कि पिछली सेल्फ कंपाउंडिंग स्कीम से भी बड़ी संख्या में भवन स्वामियों ने कन्नी काट ली थी।

सेल्फ कंपाउंडिंग के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2017 तय की गई है। देखना ये है कि लोगों को समझाने और उन पर दबाव बनाने की रणनीति पर चलते हुए एमडीडीए इस बार कितने अवैध भवनों को नियमित कराने में सफल हो पाता है। हालांकि प्राधिकरण को उम्मीद है कि कई ऐसे क्षेत्र, जो पुरानी महायोजना में ग्रामीण, कृषि भूमि भू-उपयोग में थे वर्तमान महायोजना में आवासीय भू-उपयोग में आने के कारण अवैध कालोनियों का रूप ले चुके हैं, वे एडीडीए से मानचित्रों की स्वीकृत करा लेंगे।

31 मार्च तक होगी कंपाउंडिंग

करीब 12 लाख की आबादी वाले दून शहर में कई भवन अब तक अवैध हैं। एमडीडीए के निर्देशों से तो यही प्रतीत हो रहा है। दो दिन पहले हुई एमडीडीए अधिकारियों की बैठक में अब साफ कह दिया गया है कि राज्य गठन से पहले और उसके बाद के जिन भू-स्वामियों ने अपनी कंपाउंडिंग (स्वैच्छिक शमनन) नहीं कराई है, वे अगले साल फ्क् मार्च तक कंपाउंडिंग कराना सुनिश्चित करा लें। जिससे दून शहर के भू-स्वामियों के भवन अवैध न माने जा सकें। एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार दून में एक अनुमान के मुताबिक ऐसे भवनों की संख्या करीब ख्भ् हजार तक है। हालांकि अधिकारिक सूत्रों की मानें तो अथॉरिटी के पास में अवैध मकानों का स्पष्ट लेखा-जोखा नहीं है।

ख्00भ् से पहले के निर्माण पर उस वक्त के सर्किल रेट

प्राधिकरण के अनुसार कंपाउंडिंग की व्यवस्था एकल आवासीय के लिए ही निर्धारित की गई है। एमडीडीए के अनुसार राज्य गठन से पूर्व और एक नवंबर ख्00भ् तक अवैध रूप से निर्मित सभी निर्माण पर एक नंबर ख्00भ् तक उस वक्त के सर्किल रेट से कंपाउंडिंग फीस देय होगी। जबकि एक नवंबर ख्00भ् के बाद के प्रकरणों में प्रभावी सर्किल रेट की कंपाउंडिंग के लिए अनुमन्य होगा।

पांच अक्टूबर को जारी हुए आदेश

कंपाउंडिंग का मामला हाल में कैबिनेट में भी आया। इसके बाद बीते पांच अक्टूबर को आवास सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से सभी विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों व विनियमित क्षेत्र को भी निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश

-तल अनुपात में क्0 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

-एकमुश्त धनराशि जमा करने पर क्0 प्रतिशत छूट।

-शमन शुल्क अधिकतम चार समान त्रैमासिक किश्तों पर भी जमा होगा।

-स्वैच्छिक शमन योजना सूचना निर्गत होने के छह माह तक प्रभावी रहेगी।

-उक्त निर्धारित अवधि के बाद अवशेष धनराशि पर क्ख् प्रतिशत ब्याज लगेगा।

-पृष्ठ सेटबैक के कुल क्षेत्र का 70 प्रतिशत व पीछे के सेटबैक का, जो न्यूनतम तीन फिट, के कुल क्ष्ोत्र का फ्0 प्रतिशत शामिल होगा.

जनता को अवेयर करेगा एमडीडीए

-लाउड स्पीकर से सभी कॉलोनियों में होगी घोषणा।

-आवासीय कॉलोनियों में बैनर व होर्डिग्स से होगा प्रचार।

-पंफलेट्स से जनता को किया जाएगा अवेयर।

-लघु फिल्म बनाकर टीवी चैनल व सिनेमा हॉल में दिखाया जाएगा।

-स्थानीय समाचार पत्रों में भी विज्ञापन के जरिए जागरूक किया जाएगा।

-पुराने वादों में नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं

खंड अभियंताओं को दिए लक्ष्य

एमडीडीए की मानें तो इस योजना पर पर तेजी दिखाने के लिए प्राधिकरण ने सभी खंड अभियंताओं को अगले क्भ् दिनों के लिए कंपाउंडिंग टारगेट निर्धारित किए हैं। जिसकी समीक्षा अगली बैठक में की जाएगी।

ऑनलाइन कंपाउंडिंग सुविधा भी

देहरा-मसूरी विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति की व्यवस्था है। बताया गया है कि इसको देखते हुए ऑनलाइन कंपाउंडिंग की सुविधा भी मान्य होगी।

जिन भवन स्वामियों ने कंपाउंडिंग नहीं कराई है। उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। उम्मीद है कि इस बार कंपाउंडिंग के लिए छूट गए भवन स्वामी अपनी कंपाउंडिंग फीस जमा करा कर अवैध निर्माण को नियमित करा लेंगे।

-पीसी दुमका, सचिव, एमडीडीए।