- ईपीएफओ ने बीमा योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम धनराशि में एक लाख रुपए का किया इजाफा

DEHRADUN: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम धनराशि को एक लाख रुपये बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत अब बीमित कर्मचारी के निधन पर परिजनों को ईपीएफओ की तरफ से सात लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। कोरोना से मौत होने पर भी कर्मचारी के परिवार को योजना का लाभ मिलेगा।

ईपीएफओ की वेबसाइट पर भरना होगा फार्म

ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त मनोज यादव ने बताया कि कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना ईपीएफओ की ओर से संचालित तीन बीमा योजनाओं में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रविधान अधिनियम के तहत आने वाले सभी संस्थान स्वचालित रूप से इस बीमा योजना के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं। क्षेत्रीय आयुक्त ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना की अधिकतम बीमा धनराशि छह लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दी है। इसके अलावा ढाई लाख रुपये की न्यूनतम धनराशि को भी 15 फरवरी 2020 से प्रभावी रूप से फिर लागू कर दिया है। इस योजना के तहत कर्मचारी की नौकरी के दौरान बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को बीमा की धनराशि का भुगतान किया जाता है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी को ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म-5 भरना होगा और उसे प्रपत्र-20 व 10डी के साथ जमा करना होगा। जिसे कंपनी की ओर से सत्यापित किए जाने के बाद संबंधित को बीमा की धनराशि प्रदान की जाएगी।