-हाई कोर्ट ने दी सीएम हरीश रावत को राहत

-अदालत ने केंद्र और सीबीआई से किया जवाब-तलब

नैनीताल

हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टिंग मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीएम की संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और मुख्यमंत्री को पूरे मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया है। इतना ही नहीं, अदालत ने स्टिंग मामले के शिकायतकर्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब तलब भी किया है।

10 दिन में मांगा जवाब

स्टिंग मामले में मंगलवार को जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 27 अप्रैल को सीबीआई की ओर से नोटिस जारी करने के मामले में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। सीएम के मुताबिक स्टिंग मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआइटी गठित की है। याचिका में कहा गया था कि राज्य पुलिस मामले की जांच करने में सक्षम है। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के वकील की ओर से सीबीआई की अधिसूचना निरस्त करने के लिए दायर याचिका में संशोधन की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इन संशोधनों पर केंद्र व सीबीआई को 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री के वकील ने कोर्ट को बताया कि स्टिंग के दौरान बागी विधायक डॉ। हरक सिंह रावत जौलीग्रांट में मौजूद थे। साथ ही यह भी कहा कि स्टिंग करने वाले के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 जून को तय कर दी।